नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह साफ कर दिया कि सीबीआई कोयला घोटाले की जांच से जुड़ी कोई जानकारी सरकार के साथ साझा न करें। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बाधा है या किसी तरह की रूकावट खड़ी करने की कोशिश होती है तो आप तुरंत हमारे पास आएं। सच्चाई का पता लगाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि जांच से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ साझा करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच को लेकर कोई बाहरी दबाव है तो इसेे लेकर हम काफी गंभीर हैं। इससे आपकी विश्वसनीयता चली जाएगी। सरकार से जानकारी साझा करने की आपकी अर्जी इसी तरह की है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। कानून की शरण मत लो।
सीबीआई ने यह कहते हुए सरकार से जानकारी साझा करने की मांग की थी कि अगर किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ की इजाजत लेनी होती है तो ऎसा करना जरूरी होता है। अप्रेल में सीबीआर्ई ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कोयला घोटाले से जुड़ी जांच रिपोर्ट देखी थी।
कोयला घोटाले की जांच अब दागी एसपी विवेक दत्त नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच कर रहे उसके दल से दागी एसपी विवेक दत्त को हटाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 से 2009 के बीच कोल ब्लॉक आवंटन की जांच कर रहे डीआईजी रविकांत को हटाने की सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम जांच दल को व्यापक करने की सीबीआई की अपील पर विचार कर सकते हैं क्योंकि जांच का दायरा काफी व्यापक हो गया है।
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