कटारिया,पाटनी समेत 4 को जमानत 
जयपुर। 
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सीबीआई की ओर से चार्जशीटेड होने के बाद मुश्किलों में फंसे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया को मुंबई सेशन कोर्ट ने राहत दी है। अदालत ने शुक्रवार को कटारिया,मार्बल उद्योगपति विमल पाटनी एवं 2 अन्य पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। 
कटारिया शुक्रवार को जयपुर में ही थे। उनके एक सहयोगी ने बताया कि मुंबई कोर्ट में मौजूद वकील ने फोन पर कटारियां और अन्य को जमानत मिलने की सूचना दी है। जमानत मंजूर होने के बाद फिलहाल कटारिया के सिर से गिरफ्तारी की तलवार हट गई है। 
उल्लेखनीय है कि 14 मई को सीबीआई की ओर से सोहराबुद्दीन मामले में पूरक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसमें भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया, आर.के. मार्बल के निदेशक विमल पाटनी, आईपीएस एन. बालासुब्रमण्यम और एक अन्य पुलिस अधिकारी जी. श्रीनिवासन को इस मामले में आरोपी बनाया गया था।

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