श्रीसंत,अंकित,चंदीला समेत 26 पर"मकोका" 
नई दिल्ली/मुंबई। 
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार राजस्थान रायल्स टीम के प्लेयर श्रीशांत समेत अन्य 26 आरोपियों की बेल होना अब मुश्किल हो गई है। दिल्ली पुलिस ने फिक्सिंग के केस में पकड़े गए इन सभी आरोपियों पर "मकोका" लगा दिया है। मकोका लगाए जाने की जानकारी दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को साकेत कोर्ट को दी है।
इस केस में मकोका लगाए जाने के बाद अब मामले की सुनवाई मकोका की स्पेशल कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई भी नहीं हो पाएगी। केस मकोका कोर्ट में ही चलेगा। ऎसे में अगर आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें पांच-पांच साल की सजा हो सकती है।
मकोका के तहत अब दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 की बजाय 180 दिन का समय मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि फिक्सिंग से जुड़े मामले में आरोपियों ने पुलिस के आला अधिकारी के सामने जो बयान दर्ज कराए उन्हें ही कबूलनामा भी माना जाएगा।
इस बीच श्रीसंत की वकील रेबेका जान ने कहा कि एक क्रिकेटर के खिलाफ कैसे मकोका का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने यह कदम मुंबई की एक अदालत के गुरूनाथ और विंदू को जमानत देने के फैसले को देखते हुए उठाया है। दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत को जमानत मिलने से रोकने के लिए मकोका लागू किया है और हम इसका सख्त विरोध करेंगे।
तीनों खिलाडियों को दिल्ली पुलिस ने 16 मई को मुम्बई में गिरफ्तार किया था। तीनों खिलाडियों पर आईपीएल मैचों में निर्धारित संख्या में रन लुटाने के लिए प्रत्येक ओवर के लिए कम से कम 60 लाख रूपए तक लेने के लिए स्पॉट फिक्सिंग करने का आरोप है। राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक ने तीनों खिलाडियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने तीनों खिलाडियों को निलंबित कर दिया है।
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से 18 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के ये तीनों खिलाड़ी भी शामिल हैं।

मयप्पन-विंदू समेत 8 को बेल
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष एन.श्रीनिवासन के दामाद गुरूनाथ मयप्पन और अभिनेता विंदू दारा सिंह तथा प्रेम तरनेजा, अल्पेश पटेल समेत 8 आरोपियों को सट्टेबाजी से जुड़े मामले में बेल मिल गई है। 
मंगलवार को इन दोनों को मुंबई की किला कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। सभी को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं। जमानत के बाद भी ये सभी आरोपी देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने इन पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि हफ्ते में दो दिन आरोपियों को क्राइम ब्रांच के सामने हाजरी देनी होगी।

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