काल सेंटर पर दर्ज कराई जा सकेगी रोजगार की मांग 

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अब टोल फ्री हेल्प लाइन 18001806606 पर काल करके कार्य की मांग दर्ज कराई जा सकती है। 

बाड़मेर, 9 मई। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीणों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अब टोल फ्री हेल्प लाइन 18001806606 पर कार्य की मांग दर्ज करने की सुविधा प्रारंभ की है। अब तक हेल्प लाइन पर महात्मा गांधी नरेगा संबंधित पूछताछ के साथ समस्या का समाधान किया जा सकता था। 

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों की कार्य की मांग दर्ज करने के लिए रोजगार प्रपत्र फार्म 6 ग्राम पंचायत, सरपंच, वार्ड पंच, नरेगा कार्य स्थल, मेट, राशन की दुकान, पटवार घर, भूअभिलेख निरीक्षक, आंगनवाड़ी केन्द्र, आशा सहयोगिनी के पास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके उपरांत भी विभिन्न स्तरों से लिए गए फीड बैक से राज्य सरकार को श्रमिकों की कार्य की मांग दर्ज करने के लिए फार्म नंबर 6 उपलब्ध नहीं होने एवं कार्य की मांग सुचारू रूप से दर्ज नहीं होने की जानकारी मिली। इसके चलते अब हैल्प लाइन काल सेंटर 18001806606 पर रोजगार की मांग दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा प्रतिदिन सुबह 6 से सायं 6 बजे तक होगी। इसके अलावा फार्म नंबर 6 उपलब्ध नहीं होने, प्राप्ति की रसीद उपलब्ध नहीं कराने, सादा कागज पर आवेदन स्वीकार नहीं करने पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के टोल फ्री नंबर 18001806606 पर कार्य की मांग एवं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस संबंध में आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस ने समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में निर्देशों के अधिकाधिक प्रचारप्रसार के साथ प्रत्येक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की दीवार पर लिखवाने को कहा गया है। ग्रामसेवकों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व ग्राम में कम से कम 5 स्थानों पर यह सूचना लिखवाने के साथ पम्पलेट वितरीत तथा चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं अन्य स्थानों पर दीवार लेखन के संबंध में सूचना राजीव गांधी सेवा केन्द्र की मोनेटरिंग के लिए स्थापित वेब पेज पर नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए है। यह समस्त कार्यवाही 31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। 

विकास अधिकारी के खिलाफ होगी कार्यवाहीः ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशानुसार उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विकास अधिकारी की होगी। निर्धारित दिनांक तक कार्यवाही नहीं किए जाने पर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत संबंधित विकास अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। 

सादे कागज पर भी आवेदनः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सादे कागज पर भी कार्य के लिए मांग की जा सकती है। कार्य की मांग पूरे वशर कार्यालय समय पर की जा सकती है। 3

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