मां-बाप को घर से निकाला तो अरेस्ट वारंट
जयपुर।
राजस्थान में मां-बाप का तिरस्कार कर घर से निकालने वाले बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का मामला सामने आया है। इस कलयुगी बेटे के खिलाफ यह वारंट अजमेर के जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने शुक्रवार को जारी करवाया है।

पहले भी मिल चुका नोटिस
कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में मौजूद हुए और प्रार्थना पत्र देकर बताया कि इससे पूर्व उन्होंने किशनगढ़ उपखण्ड अघिकारी को भरण-पोषण एक्ट के तहत अपने बेटे पुखराज सोनी द्वारा सेवा नहीं करने व मारपीट कर घर से निकालने के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। उपखण्ड अघिकारी ने निरस्त कर मां-बाप को 2500 रूपए महीने की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए लेकिन उसके बेटे ने आदेशों को दरकिनार कर सहारा देने के बजाय आए दिन बदसलूकी जारी रखी। शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान कलक्टर ने आर्थिक सहायता देने के पूर्व के आदेश की पुख्ता पालना करवाने के भी निर्देश दिए।
तत्काल सहायता के लिए निर्देश
जिला कलक्टर ने जनसुनवाई में ही मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह से कहा कि एस.डी.ओ. किशनगढ़ द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वांरट को पुलिस द्वारा आज ही तामील करायें। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़ से कहा कि वे संबंघित व्यक्ति,पुलिस और उपखण्ड अघिकारी किशनगढ़ से चर्चा कर दोनों बुर्जुगों को तत्काल सहायता दिलवाएं।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें