सीमावर्ती गांवों में रात्रि कालीन विचरण पर प्रतिबन्ध
बाडमेर, 7 मई । जिला मजिस्ट्रेट भानु प्रकाश एटूरू ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राश्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ाणी, सैयद मौज अली का तला, कृश्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारतपाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रकि्रया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
अवैध खनन/निगर्मन की रोकथाम के संबंध में बैठक 16 को
बाडमेर, 7 मई। अवैध खनन/निगर्मन की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु गठित कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर भानु प्रकाश एटूरू की अध्यक्षता में 16 मई को सायं 4.00 बजे उनके कक्ष में आयोजित की जाएगी।
मेगा लोक अदालत का आयोजन 14 से
बाडमेर, 7 मई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के न्यायालय मे भूमि के विवाद से संबंधित विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का दोनों पक्षों की आम सहमति एवं सुनवाई के जरिये निस्तारण करने हेतु 14 से 16 तथा 20 से 22 मई को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उपखण्ड अधिकारी बाडमेर श्रीमती विनिता सिंह ने बताया कि संबंधित पक्षकार/ पक्षकारान अधिवक्ता अपने विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करवाना चाहते है वे उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के न्यायालय में उपरोक्त निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर लाभ उठा सकते है। पत्रावलियों की सूची उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
अल्पसंख्यक मामलात राज्यमंत्री अमीन खान आज बाडमेर आएगें
बाडमेर, 7 मई। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ राज्यमंत्री अमीन खान बुधवार को बाडमेर आएगें।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यक मामलात राज्यमंत्री खान 8 मई को जोधपुर से प्रातः 7.00 बजे प्रस्थान कर वाया बालोतरा होकर प्रातः 11.00 बजे सर्किट हाउस बाडमेर पहुंचेगे। वे बाडमेर से सायं 4.00 बजे प्रस्थान कर सायं 5.00 बजे देताणी जाएगें। 9 मई को उनको आरक्षित कार्यक्रम रहेगा।
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