चार्ज अधिकारियों एवं मास्टर टे्रनर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
जैसलमेर, 27 अप्रेल
राज्य सरकार के निर्देशानुसार छठी आर्थिक गणना-2012 से संबंधित जैसलमेर जिले के चार्ज अधिकारी तहसील जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ़ एवं भणियाना एवं चार्ज अधिकारी नगरपरिषद जैसलमेर एवं पोकरण तथा मास्टर टे्रनरों का जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभाकक्ष में शनिवार को सम्पन्न हो गया। यह प्रशिक्षण अतिरिक्त जिला कलकटर परशुराम धानका एवं उपखण्ड अधिकारी अशोककुमार चौधरी के सान्निध्य में आयोजित किया गया ।
प्रशिक्षण में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर से आए सहायक निदेशक वी.डी. सक्करवाल तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी अनिल जैन एवं विनोद शर्मा ने समस्त चार्ज अधिकारियों एवं मास्टर टे्रनरों को आर्थिक गणना 2012 के क्षेत्र कार्य एवं अनुुसूचियों में सूचनाओं को भरने से संबंधित जानकारी विस्तार से दी और प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार द्वारा आर्थिक गणना से संबंधित प्राप्त सीडी का प्रदर्शन प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया। इस सीडी में आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य के दौरान अनुसूचियों में भरी जाने वाली सूचनाओं का विस्तार से व्यावहारिक प्रदर्शन दर्शाया गया है।
विभागीय सहायक निदेशक वी.डी. सक्करवाल ने बताया कि इस सीडी में आर्थिक गणना2012 के क्षेत्र कार्य की सम्पूर्ण जानकारी व्यावहारिक तौर पर उपलब्ध है जिससे क्षेत्र कार्य में किसी भी प्रकार की समस्या सामने आ जाने पर समाधान की प्रक्रिया व जानकारी समाहित है। सक्कर वाल ने आर्थिक गणना 2012 में प्रयुक्त होने वाली मकान उद्यम अनुसूची 6-एए , 6 - बी एवं 6-सी की सूचनाओं को भरने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में जिला स्तरीय समिति के समस्त प्रशिक्षण के दौरान सदस्य सचिव आर्थिक गणना2012 डॉ. बृजलाल मीणा ने बताया कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसे निर्धारित समय में सम्पन्न किया जाना है अतः चार्ज अधिकारी अपने अधीन प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को उक्त कार्य समय पर निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि अनुसूची भरते समय किसी प्रकार की अशुद्धि , काट-छांट, ओवर राइटिंग आदि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए चार्ज अधिकारी अपने स्तर पर प्रगणकों/सुपरवाईजरों को अपने स्तर पर बेहतर ढंग से निर्देशित करें। 
डॉ. मीणा ने बताया कि प्रगणकों द्वारा सूचना भरते समय अनुसूचियों में आवश्यक सावधानी बरती जाये, यदि किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा गलत सूचना अंकित की जाएगी तो उनके विरूद्व सांख्यिकी सग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश भी दिए गए कि चार्ज अधिकारी अपने -अपने क्षेत्र में शीघ्र ही प्रशिक्षक आयोजित करें।

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