महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। इसके लिए विकास अधिकारियों एवं ग्रामसेवकों के अलावा संबंधित कार्मिकों को निर्दो जारी किए जा चुके हैं। 
बाड़मेर, 16 अप्रैल। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में सामाजिक अंकेक्षण 22 अप्रैल से भाुरू होगा। सामाजिक अंकेक्षण के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के साथ संबंधित कार्मिकों को सामाजिक अंकेक्षण एवं ग्राम सभाओं का आयोजन कराने के निर्दो दिए गए है। 

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर भानु प्रका एटूरू ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्दोानुसार 22 अप्रैल से 30 जून 2013 की अवधि में सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है। इसके तहत 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत समस्त कार्यों एवं रिकार्ड का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। िव पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में दिनांक 01.10.2011 से 31.03.2013 की अवधि का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। यदि किसी कारण से 31 मार्च 2011 से पूर्व की अवधि का अथवा योजना लागू होने से लेकर अब तक सामाजिक अंकेक्षण नहीं हुआ है तो पूर्व की अवधि से लेकर 31 मार्च 2013 तक करवाए गए/करवाए जा रहे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण समिति एक ब्लाक संसाधन व्यक्ति एवं पांच ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा उनको आवंटित ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण 4 दिन में पूर्ण किया जाएगा तथा पांचवे दिन सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन को पॄकर सुनाया जाएगा। 

15 दिन पहले रिकार्ड उपलब्ध कराना होगा: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत एवं लाईन विभागों सहित कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कराये कार्यों से संबंधित कार्यवार पत्रावलियां, सूचनाएं एवं अन्य समस्त रिकार्ड की फोटो प्रतियां कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी के जरिए सामाजिक अंकेक्षण समिति को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजन की तिथि से 15 दिन पूर्व आवयक रूप से उपलब्ध कराने के निर्दो दिए गए है। 15 दिवस पूर्व समस्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने के लिए कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 

छह माह में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधानः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 मास से कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराने का प्रावधान है।

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