होली के पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जैसलमेर जिले में निषेघाज्ञा लागू
जैसलमेर
 जिले में होली पर्व, धुलण्डी व धुलण्डी के दिन निकलने वाले गैर, अन्य धार्मिक पर्व पर जैसलमेर जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाएं रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 31 मार्च तक की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट शुचि त्यागी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्रा जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू , छुरी, बरछी, गुप्ती, खुखरी, वगभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु से शास्त्रा के रूप् में बना हो- आदि एवं मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थ्लों पर लेकर नही घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा।
आदेश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस एवं प्रदर्शन बिना पूर्व सक्षम अनुमति प्राप्त किये निकालने पर पाबंदी लगाई है। निःशक्त अथवा अतिवृद्ध, जो लाठी के सहारे से बिना नही चल सकते है, ऐसे व्यक्ति लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुचाने वाले नारे नही लगायेगा, न ही इस प्रकार का भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पर्चे व पोस्टर छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा, या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ओडिया, विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति रंगो को इस तरह से नहीं खेलेगे जिससे की किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान, वाहन पर रंग, गुलाल के गुबारे आदि नही फेकेगे और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुबारे, घातक रसायन धुल, कीचड, आॅयल पेन्ट इत्यादि का उपयोग नही करेंगे एवं रंग खेलने के अनिच्छुक व्यक्तियों को न तो रंग लगाएगें एवं न ही उन पर रंग फेंकेंगे।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मन्दिरा का सेवन नही करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा लेकर आवागमन नही करेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय ड्यूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नही होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। 

जैसलमेर में राजस्थान दिवस- 30 मार्च को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा
रविवार को प्रदर्शनी का आयोजन, विविध कार्यक्रम आयोजित होगें
जैसलमेर, 22 मार्च/ जैसलमेर में राजस्थान दिवस ( 2013) 30 मार्च, शनिवार को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान दिवस समारोह की कडी में सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा रविवार, 24 जनवरी को प्रातः 11ः30 बजे डीआरडीए सभागार कलेक्ट्रेट परिसर जैसलमेर में राजस्थान विकास प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं नागरिकगण उपस्थित रहेंगे।
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने बताया कि राजस्थान दिवस समारोह की कडी में 30 मार्च को दोपहर 1 बजे डेजर्ट क्लब जैसलमेर में चित्राकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। जिसके आयोजन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक होंगे। इसी प्रकार 30 मार्च को ही अपराहन 4 बजे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताओ के तहत कबड्डी मैच का एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में खो-खों मैच का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र एवं खेल अधिकारी जैसलमेर होंगे। राजस्थान दिवस के अवसर पर 30 मार्च को सायं 8 बजे दुर्ग स्थित अखे प्रोल में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम होंगा। इसके आयोजन प्रभारी सहायक निदेशक पर्यटक स्वागत केन्द्र, आयुक्त नगर परिषद् एवं सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी होंगे।
जिला कलक्टर ने आयोजन प्रभारियों को निर्देश दिए है कि वे सभी कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से गरिमा में रूप से मनाने की कार्यवाही करे एवं कार्यक्रमों के संबंध में जो दायित्व उन्हे सौपे गये है उनको समय पर अंजाम दे।

जिला स्तर पर जेण्डर आधारित जिला सबप्लाॅन पर चर्चा
जैसलमेर, 22 मार्च/ आयुक्त महिला अधिकारिता राजस्थान जयपुर के निर्देशों के अनुसरण में जिला स्तर पर जैण्डर आधारित जिला सब प्लान के संबंध में एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजना शुक्रवार को प्रातः 11 बजे बलदेवसिंह उज्ज्वल मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर के मुख्य आतिथ्य में जिला परिषद के कम्प्यूटर कक्ष में किया गया।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्ज्वल ने जिला जैण्डर सब प्लान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा मुख्य योजना के साथ-साथ जैण्डर सब प्लान तैयार करने के लिए प्रयास किया जा रहे है, ताकि विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं जिले में चल रही अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में महिलाओं के विकास एवं भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यशाला में प्रहलादसिंह परियोजना अधिकारी ने महिला अधिकारिता कार्यक्रम के तहत महिलाओं की प्रगति एवं सुरक्षा के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। इसी प्रकार कार्यशाला में भाग लेने वाले अन्य विभागों जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निर्मल भारत अभियान तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (स्वयंसेवी संस्था) द्वारा जिले में उनके विभागों के माध्यम से महिलाओं को दिये जा रहे लाभों के संबंध में जानकारी दी गयी।
मुख्य आयोजना अधिकारी फकीर चन्द ने सभी विभागों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालय के माध्यम से चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं को एक निश्चित अनुपात में लाभान्वित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें, ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जिले में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सम्बल प्रदान कर उनका उत्थान किया जा सकें। उन्होनंे सभी विभागों से वर्तमान में महिलाओं के लिए किये जा रहे कार्यो की समुचित जानकारी प्राप्त की एवं साथ ही इनमें ओर अधिक सुधार हेतु सुझाव इंगित करते हुए संक्षिप्त नौट तैयार कर भिजवाने के लिए अनुरोध किया।
कार्यशाला में रामरत्न मरवण, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, शिक्षा विभाग के दलपतसिंह, देवकिशन चारण, सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास उम्मेदसिंह भाटी, श्रीमती ज्योत्सना व्यास, प्रभारी महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, श्रीमती भगवती तंवर, सहायक प्रभारी महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, जैसलमेर भी उपस्थित थी एवं इन्होंने ने भी महिलाओं के उत्थान के संबंध में सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किये।

उचित मूल्य दुकान कनोई प्रथम व हाबूर के प्राधिकार पत्रा निलम्बित
जैसलमेर, 22 मार्च/ उचित मूल्य दुकान कनोई का जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास द्वारा 18 मार्च को उपभोक्ता सप्ताह में निरीक्षण करने के दौरान उचित मूल्य की दुकान बन्द पाई गई वही बन्द करने की कोई लिखित सूचना नही देने पर उचित मूल्य विक्रेता करणाराम की दुकान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका प्राधिकार पत्रा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। निलम्बन काल में उचित मूल्य की दुकान की राशन सामग्री की वैकल्पिक वितरण व्यवस्था के लिए उचित मूल्य की दुकान कनोई द्वितीय को दायित्व सौपा गया।
जिला रसद अधिकारी व्यास ने बताया कि इसी प्रकार मैसर्स जगत स्वयं सहायता समूह हाबूर उचित मूल्य दुकान के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में उचित मूल्य दुकान के संचालक द्वारा दुकान संबंधी दस्तावेज नही उपलब्ध करवाने के कारण उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका प्राधिकार पत्रा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया है। हाबूर में राशन सामग्री वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उदय शंकर उचित मूल्य विक्रेता रामगढ प्रथम को दायित्व सौपा गया है।

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