सहमति से सेक्स की उम्र 16 तय
नई दिल्ली। 
केंद्र सरकार द्वारा सहमति से सेक्स की उम्र को लेकर गठित वित्तमंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली मंत्रीसमूह [ईजीएमओ] ने बुधवार को आम राय से अपनी सहमति दे दी है। मंत्रीसमूह ने आम सहमति से सेक्स की उम्र 16 तय किया है। अब यह बिल इसे 14 मार्च को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

Anti-rape law: group of ministers lowers age of consent to 16गौरतलब है कि दुष्कर्म विरोधी बिल पर सरकार के भीतर जारी मतभेदों को दूर करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह [ईजीएमओ] को दी गई थी। दरअसल दुष्कर्म के मामलों में कड़ी सजा वाले अध्यादेश के प्रावधानों को जारी रखने के लिए चार अप्रैल के पूर्व संशोधन विधेयक को संसद में पास कराना जरूरी है, लेकिन मौजूदा सत्र 22 मार्च के बाद एक माह के लिए अवकाश पर होगा। जाहिर है सरकार को 22 मार्च तक ही इसे संसद से पास कराना होगा। यही कारण है कि मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में आपसी विरोध के चलते इसे तत्काल ईजीओएम को सौंप दिया गया था। संशोधित रूप में विधेयक नए सिरे से गुरुवार को मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा। सरकार की असली चुनौती इसे संसद में पास कराने को लेकर होगी।

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