हत्यारे दुष्कर्मियों को फांसी पर मुहर 
नई दिल्ली। 
दिल्ली गैंगरेप के बाद जागी सरकार ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले पर मुहर लगा दी। दुष्कर्म कानूनों को सख्त बनाने के लिए जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की ओर से दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है।
शुक्रवार देर शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर केबिनेट बैठक हुई। इसमें दुष्कर्म कानूनों में बदलाव के लिए अध्यादेश तैयार कर लिया। अब ये अध्यादेश संसद में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। संसद की मंजूरी के बाद ये बदलाव लागू होंगे। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति शनिवार को अध्यादेश पर दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद सरकार अधिसूचना जारी कर देगी। सरकार बजट सत्र में अध्यादेश पेश करेगी। 

किशोर आयु सीमा घटाने पर विचार
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार किशोर आयु सीमा घटाने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा, वर्मा आयोग ने इसका अनुमोदन नहीं किया। खुर्शीद ने कहा यह समझना होगा कि 18 साल की उम्र क्यों तय की गई है।
अब आसान नहीं होगा बचना
सरकार ने जस्टिस वर्मा की लगभग सभी सिफारिशें मानी हैं
गैंगरेप के मामलों में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
पीडिता की मौत के मामले में आरोपी को फांसी हो सकती है
दोषी को जिंदगी भर जेल में 
रखने का प्रावधान
सरकारी कर्मचारी अगर पीडिता की मदद नहीं करता, तो उसे पांच साल तक की सजा
महिलाओं पर हमला करने पर 3 से 7 साल सजा। बुरी मंशा से देखने, पीछा करने पर 1 से 3 साल सजा
निर्वस्त्र घुमाने पर 3 से 7 साल, कपड़े फाड़ने पर 7 साल की सजा
यौन उत्पीड़न पर 5 साल सजा 
फब्तियां कसने पर 5 साल कैद
महिला को बदनीयती से छूने, इशारे करने और इंटरनेट पर जासूसी करने पर 1 साल सजा
दुष्कर्म पीडिता की मेडिकल जांच के लिए प्रोटोकल बनेगा
सभी विवाह का हो रजिस्ट्रेशन, मजिस्ट्रेट करे निगरानी शादियों 
में न लिया जाए दहेज
देशभर की अदालतों में बढ़ेगी जजों की संख्या

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