चंद महीनों में छूट सकता है नाबालिग अभियुक्त! 
नई दिल्ली। 
बहुचर्चित दिल्ली गैंग रेप मामले में छठा अभियुक्त नाबालिग है और देश के वर्तमान कानून के अनुसार उसे कुछ महीने से लेकर अधिकतम तीन साल की जेल हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस मामले में छात्रा के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी नाबालिग अभियुक्त ने ही की थी। जहां पांच अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज शीट दायर कर दी गई है,वहीं छठे अभियुक्त के खिलाफ चार्ज शीट इस वजह से दायर नहीं की जा सकी है,क्योंकि वह नाबालिग है। 
रिपोर्ट में बताया गया है कि नाबालिग अभियुक्त पांच महीने बाद बालिग होने वाला है। पुलिस उसकी सही उम्र का पता लगाने के लिए बोन टेस्ट की अनुमति चाह रही है। चार्ज शीट दायर करते समय पुलिस ने अदालत में बताया कि स्कूल सर्टिफिकेट में लिखी जन्मतिथि के आधार पर छठा अभियुक्त नाबालिग है। सुनवाई के बाद विशेष लोक अभियोजक राजीव मोहन ने कहा कि नाबालिग अभियुक्त के खिलाफ जल्द ही अलग से चार्ज शीट दायर की जाएगी। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार नाबालिग की उम्र के सही निर्घारण के लिए अदालत जांच भी करवाएगी। 
उन्होंने बताया कि अपराध को अंजाम देने में सभी अभियुक्तों की अलग-अलग भूमिका थी। इसलिए सभी अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे पास नाबालिग समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने गुरूवार को किशोर अपराध न्याय बोर्ड के समक्ष आवेदन किया है कि उन्हें अभियुक्त की उम्र की जांच का परीक्षण करने की अनुमति दी जाए।

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