लड़कियों को राहत,मामला वापिस होगा 
मुंबई।
आलोचना झेल रही महाराष्ट्र सरकार ने गुरूवार को फेसबुक मामले में दो लड़कियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापिस लेने का निर्णय किया है। लड़कियों के लिए यह बड़ी राहत है।पुलिस ने इन लड़कियों के खिलाफ मामला वापिस लेने का निर्णय गुरूवार को किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरूवार को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विवादास्पद धारा 66-ए में संशोधन और इसके दुरूपयोग को रोकने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जताते हुए एट्रोनी जनरल गुलाम वाहनवती को न्यायालय की मदद करने के लिए कहा है। जनहित याचिका पर संभवतया शुक्रवार को सुनवाई होगी। ऎसे ही एक मामले में ठाणे जिले के एक 19 साल के लड़के को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर हिरासत में लिया गया था। डीजीपी संजीव दयाल ने कहा कि पालघर से गिरफ्तार इन लड़कियों के मामले में कोई चार्जशीट दायर नहीं की जाएगी। इसमें एफआर लगाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि संबंधित कोर्ट में पुलिस आमतौर पर क्लोजर रिपोर्ट तब दायर करती है जब जांचकर्ताओं को लगे कि अभियुक्तों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। शाहीन ढ़ाढ़ा व रीनू श्रीनिवासन (दोनों 21 साल) को 18 नवंबर को फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। शाहीन ने अपनी पोस्ट में शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार पर मुंबई बंद को लेकर कमेंट किया था। रीनू ने इस पोस्ट को लाइक किया था। इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के थोड़ी देर बाद ही जमानत पर छोड़ दिया गया था। हालांकि शाहीन ने अपने कमेंट में ठाकरे का नाम नहीं लिया था फिर भी स्थानीय शिवसैनिकों ने इन लड़कियों के खिलाफ शिकायत की जिस पर इन्हें 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को ठाणे ग्रामीण के एसपी रविंद्र सेनगांवकर व वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत पिंगले को निलंबित कर दिया गया था।

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

 
HAFTE KI BAAT © 2013-14. All Rights Reserved.
Top