सीआई की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती 
जयपुर। 
राजस्थान विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से गिरफ्तारी वारंट के फैसले को सीआई रत्ना गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। रत्ना की ओर से दायर याचिका पर न्यायाधीश मोहम्मद रफीक गुरूवार को सुनवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सूर्यकांता व्यास ने 19 जुलाई को गांधीनगर स्थित महिला थाने के दौरे के बाद थाना इंचार्ज रत्ना गुप्ता पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत की थी। गत गुरूवार को डीजीपी हरीशचंद्र मीना ने विभागीय कार्रवाई को आधार बनाते हुए गुप्ता को निलम्बित कर दिया है।

समिति के समक्ष नहीं हुई पेश,मामला टला 
विधानसभा की विशेषाघिकार समिति के नोटिस की अनदेखी करने वाली सीआई रत्ना गुप्ता पर विधानसभा की ओर से कार्रवाई का मामला फिलहाल बजट सत्र तक टल गया है। मामले में गत गुरूवार को गुप्ता समिति के समक्ष पेश नहीं हुई थी। अब इस संबंध में नए सिरे से वारंट व अन्य कार्रवाई का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान सत्र फिर से बुलाना होगा,फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं हुए है। वहीं विशेषाघिकार समिति के सभापति सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत का कहना है कि अब इस मामले पर आगामी सत्र में ही नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

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