सैन्य छावनी के पास नहीं बनेंगे ऊंचे भवन
जयपुर।
सैन्य छावनी के पास अब ऊंचे भवन नहीं बन सकेंगे। सेना की शिकायत के बाद जेडीए ने 'बिल्डिंग बायलॉज'में संशोधन की तैयारी कर ली है। सैन्य छावनी के 100 मीटर दायरे में भवन बनाने के लिए सेना से एनओसी लेनी होगी। छावनी के 100 मीटर दायरे में एनओसी लेने के बाद भी 12 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकेगी।
राजधानी के सैन्य ठिकानों के आस-पास बन रहे ऊंचे भवनों के कारण सुरक्षा को लेकर पैदा हुए खतरे को लेकर सेना ने राज्य सरकार को अपनी शिकायत दी थी। सेना ने कहा था कि ऊंचे भवनों से सेना की गतिविघियों पर नजर रखे जाने का अंदेशा है।
हो यह रहा था
अभी तक सैन्य ठिकानों के आस-पास जेडीए की ओर से भवन बनाने की अनुमति अपने स्तर पर बायलॉज के हिसाब से दी जा रही थी। इसमें भवन की ऊंचाई 'बिल्डिंग बायलॉज-2010' के हिसाब से जारी कर दी जाती थी।
अब होगा ये
बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव के बाद सैन्य ठिकानों के आस-पास 100 मीटर के दायरे में जेडीए कोई स्वीकृति जारी नहीं करेगा। इसके लिए सेना से एनओसी लेनी होगी। ये जरूर है कि जेडीए इस दायरे में करीब 12 मीटर ऊंचाई तय करने के लिए सेना के अघिकारियों के साथ बैठ कर उनको सलाह दे सकता है। सैन्य छावनी के 100 से 500 मीटर के दायरे के बाद जेडीए सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्डिंग बायलॉज के मापदंडों के अनुरूप भवन की ऊंचाई तय कर सकेगा।
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