महिला का अपमान किया तो 5 लाख जुर्माना 

जयपुर। महिलाओं को डायन बताकर प्रताडित करने वालों की अब खैर नहीं है। राजस्थान सरकार ने महिला अत्याचार अधिनियम को मंजूरी दी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कानून में प्रावधान किया गया है कि डायन बताकर महिलाओं को प्रताडित करने वालों पर 2 हजार से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि पीडित महिला को दी जाएगी। इस तरह के मामलों पर त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित किए जाएंगे। 

डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताडित करने के खिलाफ महिलाओं के सामाजिक संगठन ने राजस्थान हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब तलब किया था। इस पर सरकार ने अदालत ने प्रस्तावित कानून का मसौदा पेश किया था। महिलाओं से जुड़े सामाजिक संगठन ने याचिका में प्रदेश में महिलाओं के डायन बताकर मारने और शोष्ाण के मामले अदालत के सामने रखे थे। याचिकाकर्ता के वकील अजय कुमार जैन ने अदालत को बताया कि महिलाओं को डायन बताकर मारने पीटने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। 

पुलिस ऎसे गंभीर अपराध को सामान्य धाराओं में दर्ज करती है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में माना कि महिलाओं के प्रताडित करने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। सरकार ने इस संबंध में सख्त कानून बनाया है इसे जल्द ही विधानसभा में रखने की कोशिश की जा रही है।

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