खुश खबरी तीन साल से पहले नहीं बढ़ेगी फीस! 

जयपुर। 
प्रदेश में निजी स्कूल अब तीन साल से पहले फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इस प्रावधान के साथ राज्य सरकार जल्द कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए तमिलनाडु पैटर्न पर विधेयक का प्रारूप शिक्षा विभाग ने तैयार कर मंत्रिमण्डल को भेज दिया है। सम्भवत: बुधवार को इस पर विचार होगा। प्रस्तावित विधेयक में फीस नियामक समिति का प्रावधान है जो स्कू लों की फीस तय करेगी।
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समिति का ढांचा
प्रस्तावित समिति में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक इसके सदस्य होंगे। इनके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को शामिल करने और जिला स्तरीय समितियां गठित करने का भी प्रस्ताव है।

हर तीन साल में निर्धारण
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित कमेटी हर तीन साल में स्कूलों की फीस तय करेगी। इसके लिए सम्बन्घित स्कूल का आधारभूत ढांचा, सुविधाएं, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों के वेतन को आधार बनाया जाएगा। स्कूलों के भौतिक सत्यापन के लिए जिला स्तरीय समितियां भी होंगी।

सड़क पर उतर चुके हैं अभिभावक 
पिछले वर्षों में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से परेशान होकर अभिभावक सड़कों पर उतर चुके हैंा राजधानी जयपुर में 2009 से अब तक करीब एक दर्जन नामचीन स् कूलों में फीस बढ़ोतरी के बाद अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन हुए।

बढ़ रही थी शिकायतें 
मनमर्जी से फीस बढ़ाने की शिकायतें इन कुछ सालों में बहुत बढ़ गई थीं, इसको लेकर सरकार चिंतित थी। कानून बनने के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री

राहत मिलेगी 
फीस नियामक समिति से अभिभावकों बहुत राहत मिलेगी। सरकार को जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए।
दिनेश कांवट, संयोजक पेरेन्ट्स वेलफेयर सोसायटी

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