सरकार ने चाक चौबंद की तेल क्षेत्रों की सुरक्षा 
बाडमेर, 7 अगस्त। 
थार रेगिस्तान में तेल उत्पादन क्षेत्रों की सुरक्षा में बोर्डर होमगार्ड के प्रिशक्षित कमान्डो की तैनातगी के साथसाथ राज्य सरकार ने बाड़मेर के पेट्रोलियम क्षेत्रों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल अधिसूचना के जरिये बाड़मेर मे केयर्न के तेल क्षेत्र परिसर निषिद्ध क्षेत्र घोषित किये गए है सूत्रों के मुताबिक मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल सहित जिले के सभी तेल ठिकानों पर प्रतिबंधित क्षेत्र की घोशणा के सूचना पट्ट सरकारी अधिसूचना के अनुपालना में लगायें जा रहें है। देश के घरेलू तेल उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत यानी लगभग पौने दो लाख बेरल तेल का उत्पादन रोजाना कर रहें तेल भन्डारों को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील और राश्ट्रीय महत्व के स्थान माना गया है। 
राज्य सरकार ने 18 जून को भारत सरकार के गोपनीयता एक्ट 1923 के तहत एक अधिसूचना जारी कर बाड़मेर के तेल क्षेत्रों को निशद्ध क्षेत्र घोशित कर दिया है इस अधिसूचना के लागू होने के कारण अब इन परिसरों में बिना आज्ञा के प्रवेश करने पर कानूनी कारवाई और सजा का प्रावधान है। 
हाल ही में राजस्थान ब्लॉक से 10 करोड़ बैरल तेल उत्पादन के रूप में मील का पत्थर हासिल किया है। इस उत्पादन के कारण तेल आयात खर्च में 9 अरब डॉलर कम करने में सहायता मिली है तथा राश्ट्रीय कोश में लगभग 3 अरब डॉलर का योगदान हुआ है।

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