किया था पति का कत्ल, अब प्रेमी संग उम्र कटेगी जेल में
पाली।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुश्री नीरजा ने सुनवाई पूरी करते हुए मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के दुदौड गांव में लूंबाराम सीरवी हत्याकांड में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार शाम को कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों मुजरिमों को आजीवन के लिए जेल में भेज दिया।
मामले में पीडि़त पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक हरीराम नेहरा ने कोर्ट में तर्क दिया कि महिला ने अपने अवैध रिश्ते में आड़े आने वाले पति को प्रेमी की मदद से मौत के घाट उतार दिया, जिसकी उन्हें कड़ी सजा दी जाए।
समधी से बनाए अवैध संबंध
अभियोजन के अनुसार दुदौड गांव के लुंबाराम सीरवी की बेटी की सगाई भोमाराम सीरवी के बेटे के साथ हुई थी। लुंबाराम की पत्नी कमला के अपने समधी भोमाराम के साथ अवैध संबंध थे। जिसपर लुंबाराम ने अपनी पत्नी व संबंधी को कई बार डांट-फटकार लगाई थी। इसके चलते कमला व भोमाराम ने षडयंत्र रच कर गत 30 जनवरी,09 की रात को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जिसका शव दूसरे दिन घर के बाहर गंदे पानी के नाले के पास पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने मामले की तहकीकात कर मृतक की पत्नी कमला और उसके समधी भोमाराम सीरवी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद पुलिस ने 31 मार्च,09 को दोनों आरोपियों को हत्या का आरोपी ठहराते हुए चार्जशीट पेश की। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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