बाबा को राहत,बालकृष्ण को मिली बेल 

देहरादून।
योग गुरू बाबा रामदेव को उस समय बड़ी राहत मिली जब उनके करीबी और फर्जी पासपोर्ट मामले में आरोपी आचार्य बालकृष्ण को जमानत मिल गई। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने गुरूवार को बालकृष्ण को जमानत दे दी। न्यायाधीश तरूण अग्रवाल ने पांच-पांच लाख रूपए के दो निजी मुचलके पर उसको जमानत दी। 21 जुलाई को सीबीआई कोर्ट ने बालकृष्ण की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने बालकृष्ण की नौ दिन के लिए रिमांड मांगी थी। 
बालकृष्ण को 20 जुलाई को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। हरिद्वार की स्थानीय कोर्ट ने जब बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि काले धन के खिलाफ आंदोलन को कमजोर करने के लिए बालकृष्ण को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने नेपाल सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि वह उसे नेपाली नागरिक घोषित करे लेकिन नेपाल की एक अदालत ने लिखित में कहा था कि बालकृष्ण नेपाली नागरिक नहीं है। सीबीआई ने पिछले साल 23 जुलाई को बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया था। बालकृष्ण पर भारतीय पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के उल्लंघन का आरोप है। 
बालकृष्ण पर आरोप है कि उसने पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। सीबीआई ने 26 जून को बालकृष्ण को समन जारी किया था। सीबीआई ने उसे देहरादून ऑफिस में पेश होने को कहा था। जून 2011 में रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के समर्थकों पर लाठीचार्ज के बाद सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों से बालकृष्ण के खिलाफ जांच करने को कहा था। कहा गया था कि बालकृष्ण के पास कई पासपोर्ट हैं।

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