भारत-पाक सीमा से लगती हुई 5 किमी में रात्रि में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध 

जैसलमेर, 17 अगस्त/ 
जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोकशांति के विक्षुब्द्ध होने की अंदेशा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रेट शुचि त्यागी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाबन्दियां लागू की हैं। 
इसके अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में विगत 09 अगस्त से 8 अक्टूबर 2012 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा। 
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट शुचि त्यागी द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़ ,तनोट ,साधेवाला ,घोटारू ,लौंगेवाला ,गणेशिया,लंगतला ,रतड़ाऊ ,लीलोई ,कारटा ,खारीया , शेखर ,कोठ ,जामराऊ ,खुईयाला उर्फ खुडजनवाली ,जाजीया,खारा ,मूंंगर ,सोम ,रोहिड़ेावाला ,लौहार ,आसूदा ,धौरोई ,बिछड़ा ,मीठड़ाऊ ,किरड़वाली ,जीयाऊ ,केरला,बगनाऊ , बसना , बिरयारी ,मीठीखुई ,भुग ,मूरार ,धनाना ,लूणार, पोछीना ,करड़ा ,गोधूवाला,अकनवाली ,दातावानी ,झालरिया ,नीचूवाली ,बुईली ( सरकारी ) ,बाहला ,भारेवाला ,दादुड़ावाला ,भूट्टोंवाला मोहरोवाला ,मालासर ,म्याजलार ,रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी इस क्षेत्र में सम्मिलित है, जहां सायं 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक 8 अक्टूबर 2012 तक बिना वैध अनुमति-पत्र ( जो परमावश्यक कार्य हेतु समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी से प्राप्त किया जा सकता है ) के इस क्षेत्र में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। 
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि.मी. क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी एवं आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सायं 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं कर सकेंगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मेंं कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 8 अक्टूबर 2012 तक की अवधि तक के लिये प्रभावी रहेगा। 

पायका के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय की बैठक बुधवार को 
जैसलमेर, 17 अगस्त/
युवा मामले एवं खेल विभाग के निर्देशानुार ” केन्द्रीय परिवर्तित योजना ” युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान ” पायका ” के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति बैठक 22 अगस्त, बुधवार को सायं 4 बजे जिला परिषद में जिला प्रमुख अब्दुला फकीर की अध्यक्षता में रखी गई है। 
जिला खेल अधिकारी लक्ष्मण सिंह तंवर ने बताया कि इस बैठक में खेल गतिविधियों के चहुमुखी विकास एवं चयनित ग्राम पंचायतों के लिए खेल मैदानों, चयनित क्रीड़ाश्री तथा राजीव गांधी युथ क्लब के संबंध में हुई प्रगति के संबंध में बिन्दुवार समीक्षा की जाएगी। 

जिला स्तरीय टॉस्कफोर्स की बैठक 24 अगस्त को 
जैसलमेर, 17 अगस्त/ 
जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक आगामी 24 अगस्त, शुक्रवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्री सभाकक्ष में जिला कलक्टर शुचि त्यागी की अध्यक्षता में रखी गई है। यह जानकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका ने दी। 


गौरव सैनिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2012-13 छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 

जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित 

जैसलमेर, 17 अगस्त/ जिले के गौरव सैनिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2012-13 के लिए सैनिक कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृति के लिए फार्म जिला सैनिक कल्याण विभाग जैसलमेर में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल खंगाराराम ने बताया कि छात्र के लिए स्कूल शिक्षा में55 प्रतिशत तथा कालेज में 60 प्रतिशत अंक अर्जित हो तथा छात्रा कक्षा 6 से उच्चशिक्षा एवं छात्र कक्षा 8 से उच्चशिक्षा तक छात्रवृत्ति के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए गौरव सैनिक की वार्षिक आय 90 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में फार्म आगामी 30 अगस्त 2012 तक जमा करवाए जा सकेंगे। इसके लिए अधिकारी जानकारी हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जैसलमर से संपर्क किया जा सकता है। 

किशोर गृह में प्रबन्ध समिति की बैठक सम्पन्न 
जैसलमेर, 17 अगस्त
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में बच्चों की समुचित देखरेख एवं निगरानी समिति बाल मैत्री माहौल राजस्थान किशोर न्याय नियम 2011 की धारा 55 की उपधारा 1 के अन्तर्गत गठित प्रबन्ध समिति की बैठक जिला बाल संरक्षण अधिकारी हिम्मतसिंह कविया की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिसमें चिकित्सा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक अनुदेशक, अध्यापक एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल गृह के आवासी बालक एवं स्वछिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। 

इस समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा गृहों में आवासरत् बच्चों की सुविधाओं के लिये उचित देख-रेख के साथ-साथ शिक्षण प्रशिक्षण तथा मानसिक स्वास्थ्य की जांच एवं निगरानी तथा बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल की कार्य योजना निर्माण बाबत् एवं बच्चों की समस्या निस्तारण बाबत् एवं उनके विधिक सहायता व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा दैनिक कार्यक्रमों का निर्धारिण करते हुए इनके पालन पर जोर दिया गया। 

यह भी निर्णय किया गया कि इस क्षेत्र में कार्यरत् स्वयं सेवी संस्थाओं का प्रतिमाह बाल कल्याण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पालना की जाए। 

सम्प्रेक्षण गृह में निरीक्षण समिति की बैठक 
जैसलमेर, 17 अगस्त
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में सहायक निदेशक एवं बाल संरक्षण इकाई जैसलमेर के जिला बाल संरक्षण अधिकारी हिम्मतसिंह कविया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निरीक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें चिकित्सा विभाग एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य राजकीय विद्यालय के अध्यापक उपस्थित रहे। 
इस बैठक में राजस्थान सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम2000 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बालगृहों की सुरक्षा प्रक्रिया व्यवस्थता एवं स्थायित्व का निरीक्षण तथा संस्थाओं द्वारा देखरेख एवं संरक्षण के मानकों का अवलोकन करने तथा संस्था में बाल अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं के प्रति सतर्कता बरतने तथा इस सम्बन्ध में गठित समितियों के कार्याें की जांच पड़ताल करने के बिन्दु पर विस्तार से चर्चा की गई। 
बैठक में बच्चों की समुचित देखरेख एवं निगरानी तथा बालकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर बच्चों के विचार लेने एवं गृहों के सुदृढीकरण के लिए सुझाव देने सभी सदस्यों को इस संबंध में निर्देशित किया गया ताकि अधिनियम के अन्तर्गत संचालित गृहों में आ रही कमियों का निराकरण किया जा सके। इस हेतु निरीक्षण समिति की समय-समय पर बैठक आयोजित की जाने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया। 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत साक्षात्कार 25 अगस्त को

जैसलमेर, 17 अगस्त/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियाें ने ऋण के लिए आवेदन जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर में कर रखे हैं उन युवाआें के चयन संबंधी साक्षात्कार 25 अगस्त, 2012 को प्रातः 11.00 बजे अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका के कक्ष में रखे गए हैं। 
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक रामरतन मरवण जैसलमेर शहर, पंचायत समिति सांकड़ा,पंचायत समिति सम, पंचायत समिति जैसलमेर, पोकरण शहर, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व खादी कमीशन से संबंधित अभ्यर्थियाें के साक्षात्कार 25 अगस्त 2012 को प्रातः 11 बजे अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर परशुराम धानका की अध्यक्षता में होगा। सभी संबंधित अभ्यर्थियाें को सूचित किया गया है कि वे अपने मूल दस्तावेजाें सहित उक्त तिथि को साक्षात्कार के लिए उपस्थित हाें। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले युवाआें को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। 

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