जिला सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से निपटाएं जिला कलक्टर 
जैसलमेर, 
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस उच्च स्तरीय फोर्म में दर्ज प्रकरणों में गंभीरता से कार्यवाही करते हुए मामलों का निस्तारण करें ताकि परिवादियों को समय पर राहत मिल सकें। उन्हेंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में उन्हें जांच सोंपी जाती हैं उसमें वे स्वयं जाकर रिपोर्ट करें। जिला कलक्टर शुचि त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में दर्ज 36 प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने पर 17 प्रकरणों का निस्तारण कर परिवादियों को राहत पहुंचायी गई। बैठक में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला प्रमुख अब्दुला फकीर, नगरपालिकाध्यक्ष अशोक तंवर , प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर मूलाराम चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेवसिंह उज्जवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपतलाल के साथ ही समिति सदस्य एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। 
नहर परियोजना कॉलोनी में आवंटित आवासों की सूची पेशकरें 
जिला कलक्टर ने अधीक्षण अभियंता इ.गा.न.प को निर्देश दिये कि नहर परियोजना कॉलोनी में कितने कर्मचारियोंअधिकारियों को क्वाटर का आवंटन है उसकी तत्काल ही सूची प्रस्तुत करें एवं अनाधिकृत रुप से राजकीय आवास में आवंटियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को रखने के संबंध में उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। 
उन्होंने इस प्रकार के हो रहे दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए हिदायत दी कि इसमें जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। 
परिवादियों को सुना धैर्य से , अधिकारियों के सामने 
जिला कलक्टर ने बैठक में एकएक परिवादी को बुला कर उनके समक्ष ही उनके द्वारा प्रस्तुत की गई परिवेदना को सुनी एवं अधिकारियों द्वारा उनके मामले में की गयी कार्यवाही से उन्हें रुबरु किया। इससे परिवादीगण को भी संतौष मिला। 
कच्ची बस्ती के मामलों का करें निस्तारण 
जिला प्रमुख अब्दुला फकीर ने आयुक्त नगरपरिषद को निर्देश दिए कि वे कच्ची बस्ती में कब्जों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए वास्तव में जिस व्यक्ति को जिस जगह प्लोट आवंटित किया गया हैं उसका कब्जा दिलाएँ एवं कहीं रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण किया हो तो उसको भी हटाने की कार्यवाही करें। 
समस्या का हो समाधान 
जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्धेश्य परिवादी की समस्या सुन कर उनको राहत पहुंचानी है इसलिए अधिकारी ऐसे मामलों में देरी से नहीं निपटाएं बल्कि व्यक्तिगत रुचि लेकर उसको राहत पहुंचाने की नियत रखें। 
इन परिवादियों को मिली राहत 
बैठक में परिवादी भीखाराम को गफूर भट्टा में कब्जे का नियमन अनुज्ञापत्रा जारी कर उसे कब्जा दे दिया गया इसलिये यह प्रकरण निस्तारित कर दिया गया। इसी प्रकार गुमानाराम की शिकायत सच्ची नहीं पाए जाने पर निस्तारित कर दी गयी। इसी प्रकार बहादुरखां के मामले में आयुक्त को निर्देश दिए कि वे जिस प्रार्थी ने अवैध दरवाजा व खिड़की निकाली हैं उसे बंद करवाने की व्यवस्था करें। 
आवश्यक कार्यवाही करें 
इसी प्रकार श्रीमती संतौष पुरोहित ने स्व.बृजकिशोर के राणीसर कच्ची बस्ती में सर्वेसुदा प्लोट के नियमन के मामले में आयुक्त ने बताया कि इस बस्ती से हटा कर पुर्नवास के आदेश है। इस संबंध में जिला कलक्टर ने इस बीपीएल परिवार को अन्यंत्रा प्लोट आवंटित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सांवलसिंह भादरिया के घरेलू कनेक्शन के मामले में सूचना मिली की उसे घरेलू कनेक्शन जारी कर दिया गया हैं इसलिए यह मामला भी समिति स्तर से निस्तारित कर दिया गया हैं। 
रिकार्ड करें तलब 
जिला कलक्टर ने हरचंद वगैरह निवासी ग्रामदानी रिदवा के सरकारी भूमि के दुरुपयोग के मामले में तहसीलदार जैसलमेर को निर्देश दिए कि वे रिकार्ड मंगा कर उसकी जांच करें। इसी प्रकार दलपतसिंह राजमथाई के सौलर लाईट के गलत धनराशि उपयोग के संबंध में जिला कलक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि अगली बैठक से पूर्व जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। परिवादी सुखदेवसिंह के पेंशन प्रकरण के मामले में अधीक्षण अभियंता इ.गा.न. को निर्देश दिए कि वे पेंशन के संबंध में आक्षेपों की पूर्ति कर कल ही पेंशन विभाग को प्रकरण भिजवाऍं। 
तीन दिवस में भेजें रिपोर्ट 
जिला कलक्टर ने चम्पालाल के अमरसागर में गली पर किए गए अतिक्रमण के मामले में विकास अधिकारी जैसलमेर को निर्देश दिए कि स्वयं मौका जांच कर तीन दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति में दर्ज एकएक प्रकरण को विस्तार से रखा एवं विभागों द्वारा प्रकरण के संबंध में दिये गए प्रतिवेदन की जानकारी दी। बैठक में समिति सदस्य शंकरलाल माली, डॉ. रामजीराम, पवन सुदा, श्रीमती प्रेमलता चौहान, खट्टनखां ने भी प्रकरणों को कम से कम समय में निपटाने का आग्रह किया। 

जिला स्तरीय अधिकारियों को दी प्रावधानों की जानकारी 

जैसलमेर, 27 जुलाई/ राज्य सरकार द्वारा ’’ राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 ’’ पूरे प्रदेश में एक अगस्त से लागू किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंह उज्जवल ने सुनवाई के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अधिनियम की क्रियान्विति प्रभावी ंग से करें एवं जो भी कार्य इसके संबंध में किए जाने हैं उसको समय पर संपादित करें। 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्जवल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सुनवाई अधिकार के संबंध में जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम की परिभाषा, परिवादी द्वारा पेश की जाने वाली समस्या, सुनवाई के दिवसों के साथ ही अन्य प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षण में ग्रामपंचायत, तहसील,उपखण्ड,जिला एवं संभाग स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों के लिये समय सीमा निर्धारित की गई हैं जिसमें नागरिकों द्वारा प्रदत्त समस्याओं का निस्तारण करना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारुप प्रपत्राों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि उसी अनुरुप कार्यवाही संपादित करेगें। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत समय पर लोक सुनवाई नहीं करने पर शास्ति का प्रावधान किया गया है जिसमें कम से कम 500 रुपए होगें किन्तु 5000 रुपए से अधिक की शास्ति अधिरोपित नहीं होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सुनवाई अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अध्य्यन करलें एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को भी इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करें। उपखण्ड अधिकारी पोकरण अशोक चौधरी ने अधिनियम के तहत अपील के लिए किए जाने वाले प्रावधानों के बारे में विस्तार से अवगत कराया एवं कितनी अवधि में अपील अधिकारी को प्रकरण का निस्तारण करना है उसके बारे में भी जानकारी दी। कार्यशाला में अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी ली गयी एवं शंकाओं का समाधान भी करवाया गया। कार्यशालय में उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर रमेशचंद जैन्थ, फतेहग़ ओमप्रकाश के साथ ही सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

बनावटी मतदान केन्द्र के लिये प्रकौष्ठ प्रभारी निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करें 
जैसलमेर, 27 जुलाई/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की कार्य प्रणाली के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपीएटी की क्रियान्विति के संबंध में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रा जैसलमेर के चिन्हित 28 मतदान केन्द्रों पर 11 अगस्त को बनावटी मतदान कराया जाना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेवसिंह उज्जवल ने बनावटी मतदान के लिए गठित प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि जो कार्य उन्हें सोंपे गए हैं उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लें एवं इस कार्य में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरतें। उन्होंने प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक किए जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की एवं निर्देश दिए कि वे अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए मॉकपोल से संबंधित सभी कार्य समय पर सुनिश्चित करलें। 
उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर रमेशचन्द जैन्थ ने मॉकपोल से संबंधित निर्धारित किए गये प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया। 
आवश्यक व्यवस्थाऍं सुनिश्चित करने के निर्देश 
जैसलमेर, 27 जुलाई/ राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 पूरे प्रदेश में 1 अगस्त से लागू किया जा रहा है। जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने जिले में अधिनियम की पालना एवं क्रियान्विति के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे समय रहते आवश्यक व्यवस्थाऍं सुनिश्चत कर लें। 
जिला कलक्टर त्यागी ने समस्त जिलाधिकारियों को पत्रा प्रेषित कर निर्देशित किया है कि वे सुनवाई अधिकार अधिनियम के संबंध में कार्यालयों में काउंटरों की स्थापना करलें। वहीं आवेदन लेने के लिए कर्मचारी नियुक्त कर दें। उन्होंने अधिनियम के नियमों एवं प्रक्रियाओं ,फार्मो के संबंध में नोटिस बोर्ड तैयार कर स्पष्ट रुप से सूचना का अंकन करें। उन्होंने निर्देश दिए है कि नाम निर्देष्ट लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर प्रारुप 5, प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले प्रारुप 6, द्वितीय अपील अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले प्रारुप 7, पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर प्रारुप 8 की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। जिला कलक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि सुनवाई अधिनियम के संबंध में कार्यालयों में आवेदन के प्रारुप 1, अभिस्वीकृति प्रारुप 2, 3 व 4 भी समय पर तैयार करवा दें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण कार्यवाही कर शीघ्र ही जिला कलक्टर कार्यालय जैसलमेर को अवगत कराएगें। 
शीत लहर व पाले से प्रभावित काश्तकारों को मिली बहुत बड़ी राहत 
जैसलमेर, 27 जुलाई/ जिले में शीत लहर एवं पाले से प्रभावित काश्तकारों को राज्य सरकार ने बहुत बड़ी सहायता राशि प्रदान की है। जिले के 3 हजार 701 किसानों को कृषि आदानअनुदान सहायता राशि के रुप में 2 करोड़ 22 लाख 60 हजार 355 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने बताया कि जैसलमेर तहसील के 11 सीमांत एवं लघु काश्तकार, 1601 सीमांत एवं लघु के अतिरिक्त काश्तकार, पोकरण तहसील के 276 लघु व सीमांत तथा 1813 अतिरिक्त काश्तकार इस सहायता से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताय कि जैसलमेर तहसील के लिए प्रभावित काश्तकारों के खातों में 93 लाख 12 हजार 725 एवं पोकरण तहसील के प्रभावित काश्तकारों के खातों में 1 करोड़ 29 लाख 47 हजार 630 रुपए की राशि हस्तान्तरित की गई हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि यह सहायता राशि रबी फसल में जिन काश्तकारों की फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है उनको उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिन काश्तकारों ने खाते नहीं खुलवाए हैं वे शीघ्र ही खाते खुलवा कर संबंधित पटवारी अथवा तहसीलदार के माध्यम से जैसलमेर सैन्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक को खाता संख्या उपलब्ध कराऍं ताकि कृषि आदान अनुदान की सहायता राशि काश्तकारों के खातों में समय पर जमा हो सकें। उन्होंने यह कार्यवाही तीन सप्ताह में सम्पन्न की जानी है अन्यथा राशि पुनः राज्य सरकार को समर्पित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपनिवेशन तहसील रामग नम्बर 2 के अधिकांश प्रभावित काश्तकारों के खाते खुलवाए जाने बकाया है। 

पदाधिकारियों की कार्यशाला शनिवार को 

जैसलमेर, 27 जुलाई/ ’’ राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 ’’ के प्रावधानों की जानकारी देने के संबंध में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों की कार्यशाला शनिवार , 28 जुलाई, को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में रखी गई हैं। 

जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने बताया कि इस कार्यशाला में सांसद, पोकरण एवं जैसलमेर विधायक , जिला प्रमुख, प्रधानों, उप प्रधानों, जिला परिषद सदस्यों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ,स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों , मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशालय में सुनवाई के अधिकार अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी।

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