राज्य सरकार ने दिए राशि वसूलने के साथ एफआईआर के निर्देश 
बाड़मेर। 
इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत राशि उठाने एवं नोटिस देने के उपरांत भी निर्माण शुरू नहीं करवाने वाले मामलों में राज्य सरकार ने संबंधित लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है। संबंधित लाभार्थी से राशि की वसूली भी की जाएगी। निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाने वाले लाभार्थियों का सर्वे एक सप्ताह में किया जाएगा। जिला कलेक्टर डा.वीणा प्रधान ने बताया कि प्रथम किश्त उठाने के उपरांत कुछ लाभार्थी आवास निर्माण नहीं करवा रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी है जिनको नोटिस दिए गए है लेकिन वे न तो काम शुरू करवा रहे है न ही राशि वापिस जमा करवा रहे है। राज्य सरकार ने राजकीय अनुदान सहायता राशि के दुरूपयोग के ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया है कि निश्चित अवधि के उपरांत भी राशि का उपयोग नहीं करने एवं राशि नहीं लौटाने की स्थिति में राशि की वसूली के लिए विकास अधिकारी के निर्देश पर संबंधित ग्राम सेवक ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। जिला कलेक्टर प्रधान के मुताबिक ऐसे लाभार्थी जिन्होंने प्रथम किश्त की राशि उठाने के एक माह बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं किया है ऐसे लाभार्थियों की सूची ग्रामसेवकों को लिखित में विकास अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए है। विकास अधिकारी ऐसे लाभार्थियों को 1515 दिन के अंतराल पर नोटिस देकर कार्य प्रारंभ करवाएंगे। इसके बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने पर लाभार्थी से राशि वसूलकर राजकोश में जमा करने की कार्यवाही की जाएगी। 
जिला परिशद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि प्रथम किश्त प्राप्त करने के 34 माह बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने एवं नोटिस के बाद राशि नहीं लौटाने वाले लाभार्थियों के सर्वे के लिए विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। भौतिक सर्वे का कार्य संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के साथ विकास अधिकारी द्वारा अधिकृत सदस्य पंचायत समिति स्तरीय कार्मिक कनिश्ठ अभियंता/जेटीए/प्रसार अधिकारी मिलकर करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार विकास अधिकारी निर्णय लेकर राजकीय राशि के दुरूपयोग एवं खुर्द बुर्द के प्रकरणों में संबंधित ग्रामसेवक के जरिए लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर की प्रति विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवाने के लिए ग्रामसेवकों को निर्देश दिए गए हैं। 
अधूरे कार्य तो भी होगी वसूली: 
ऐसे लाभार्थी जिन्होंने द्वितीय किश्त प्राप्त करने के 12 माह बाद भी आवास की छत,खिड़की दरवाजों का कार्य नहीं किया है तो विकास अधिकारी स्तर से ऐसे मामलों में 1515 दिवस के अंतराल पर नोटिस देकर कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए गए है। फिर भी कार्य अधूरा रहने पर संपूर्ण अनुदान राशि लाभार्थी से वसूलकर राजकोश में जमा कराई जाएगी। 
सघन मोनेटरिंग के निर्देशः 
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त सचिव सी.एस.राजन ने जिला कलेक्टरों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की राशि के दुरूपयोग के प्रकरणों की सघन मोनेटरिंग करने एवं शिथिलता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

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