राज्य सरकार ने दिए राशि वसूलने के साथ एफआईआर के निर्देश
बाड़मेर।
जिला परिशद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि प्रथम किश्त प्राप्त करने के 34 माह बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने एवं नोटिस के बाद राशि नहीं लौटाने वाले लाभार्थियों के सर्वे के लिए विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। भौतिक सर्वे का कार्य संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के साथ विकास अधिकारी द्वारा अधिकृत सदस्य पंचायत समिति स्तरीय कार्मिक कनिश्ठ अभियंता/जेटीए/प्रसार अधिकारी मिलकर करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार विकास अधिकारी निर्णय लेकर राजकीय राशि के दुरूपयोग एवं खुर्द बुर्द के प्रकरणों में संबंधित ग्रामसेवक के जरिए लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर की प्रति विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवाने के लिए ग्रामसेवकों को निर्देश दिए गए हैं।
अधूरे कार्य तो भी होगी वसूली:
ऐसे लाभार्थी जिन्होंने द्वितीय किश्त प्राप्त करने के 12 माह बाद भी आवास की छत,खिड़की दरवाजों का कार्य नहीं किया है तो विकास अधिकारी स्तर से ऐसे मामलों में 1515 दिवस के अंतराल पर नोटिस देकर कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए गए है। फिर भी कार्य अधूरा रहने पर संपूर्ण अनुदान राशि लाभार्थी से वसूलकर राजकोश में जमा कराई जाएगी।
सघन मोनेटरिंग के निर्देशः
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त सचिव सी.एस.राजन ने जिला कलेक्टरों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की राशि के दुरूपयोग के प्रकरणों की सघन मोनेटरिंग करने एवं शिथिलता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
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