राहुल गांधी ने दिया हलफनामा- मुझ पर लगाए गए रेप के आरोप गलत
नई दिल्ली.
राहुल की ओर से हलफनामा अप्रैल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के जवाब में दिया गया है। किशोर समरीते ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज कर दी थी। इसके साथ ही झूठे आरोप लगाने के लिए उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को समरीते ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। समरीते का आरोप है कि राहुल ने अमेठी की एक लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप किया, लिहाजा इसकी जांच कराई जाए। राहुल ने हलफनामे में कहा कि मैं याचिकाकर्ता के सभी आरोपों से इनकार करता हूं। एक वेबसाइट के जरिए लगाए गए ये आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा गंभीरता से लेने लायक नहीं हैं। जस्टिस एचएल दत्तू और सीके प्रसाद की पीठ में दायर हलफनामे में समरीते के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि फर्जी पिटीशन देकर छवि खराब करने और मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।
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