5 लाख इनकम तो नहीं भरना होगा रिर्टन
नई दिल्ली।
अगर आपकी इनकम सालाना पांच लाख रूपए तक है तो अब आपको इनकम टैक्स रिर्टन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपकी कोई अतिरिक्त आय नहीं होनी चाहिए। साथ ही बैंक में रखी नकदी पर दस हजार से ज्यादा ब्याज नहीं मिल रहा हो। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 17 फरवरी 2012 को
अधिसूचना जारी कर कहा था कि असेसेंटमेंट वर्ष 2012-13 पांच लाख रूपए सालाना इनकम वाले वेतनभोगियों को रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। देश भर में फिलहाल 85 लाख वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रूपए से ज्यादा नहीं है। छूट को लेकर शर्ते
1.छूट तभी मिलेगी जब आप केवल एक नियोक्ता से वेतन पाते हों।
2.वेतन के अतिरिक्त कोई आय न हो,बचत खाते पर अघिकतम दस हजार रूपए तक की ब्याज आय हो।
3.कर्मचारी ने अपने नियोक्ता को स्थाई खाता संख्या और बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज के बारे में पूरी जानकारी दी हो और उसे नियोक्ता से फार्म 16 प्राप्त हो गया हो।
4.यह भी अनिवार्य है कि नियोक्ता ने कर्मचारी की आय पर बनने वाले पूरे कर का भुगतान कर दिया हो।
5.कर्मचारी को आयकर रिटर्न भरने के लिए यदि विभाग से कोई नोटिस मिला है तो ऎसी परिस्थिति में भी रिटर्न भरना आवश्यक होगा।
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