नहीं मिली राहत,गृह मंत्री पर चलता रहेगा केस 
चेन्नई। 
2009 के लोकसभा चुनाव में कथित धांधली को लेकर गृह मंत्री पी.चिदंबरम के खिलाफ चल रहा मुकदमा जारी रहेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने चिदंबरम के 2009 में शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को चुनौती देने वाली एआईएडीएमके नेता आर. एस. राजा कन्ननपन की याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने करीब करीब सभी आधार पर चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा था कि कन्ननपन की याचिका वैध नहीं है। चिदंबरम के चुनाव को 29 आधार पर चुनौती दी गई थी। मुदैरी बैंच ने इनमें से सिर्फ 2 आधार को खारिज किया है। 
चिदंबरम पर लगा था धांधली का आरोप
राजा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चिदंबरम की जीत को अवैध करार देने की मांग की थी। राजा ने आरोप लगाया था कि चिदंबरम और उनके सहयोगियों ने मतदान के दौरान धांधली की थी। कन्ननपन थोड़े से अंतर से चुनवा हार गए थे। उन्होंने शिवगंगा खासतौर पर अलानगुडी विधानसभा क्षेत्र में पुर्नमतदान की मांग की थी। 
3 हजार 354 वोट से हार गए थे कन्ननपन
राजा को तीन लाख 30 हजार 994 वोट मिले थे जबकि चिदंबरम को तीन लाख 34 हजार 348 वोट मिले थे। इस तरह राजा 3,354 वोट से हार गए थे। राजा का दावा है कि मतगणना के 11 वें,12 वें,13 वेे और 14 वें राउंड वे चिदंबरम से आगे थे लेकिन 15 वें राउंड में वे पीछड़ गए।

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