"क्यों दूं इस्तीफा,संसद में मेरे जैसे 111" 
नई दिल्ली।
केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार किया है और कहा है कि यह फैसला उनके लिए कोई धक्का नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और न ही भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनसे कोई पूछताछ हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कुछ नेताओं की इस भयकर अज्ञानता को लेकर आश्चर्यचकित हैं। पन्द्रहवीं लोकसभा के सांसदों के खिलाफ 111 चुनाव याचिकाएं दर्ज हैं मेरे खिलाफ भी तो चुनाव याचिका है।
गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा चिदम्बरम की शिवगंगा लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद्द करने के लिए दायर याचिका निरस्त करने की मांग ठुकरा दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी अन्नाद्रमुक की प्रमुख जयललिता तथा जनता पार्टी के डॉ सुब्रह्ममणियम स्वामी ने चिदम्बरम के इस्तीफे की मांग की है जकि कांग्रेस ग्रह मंत्री का बचाव किया है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह और केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि चिदम्बरम के खिलाफ चुनाव याचिका है कोई अपराधिक मामला नहीं है इस लिए उनके इस्तीफे का कोई प्रश्न नहीं उठता।

चिदम्बरम के बचाव में आई कांग्रेस

उधर, कांग्रेस ने भी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के इस्तीफे की भारतीय जनता पार्टी की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पहले उसके अध्यक्ष को ही पिछले 15 साल में जुटाई गई अपनी संपत्ति की जानकारी देनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि चिदम्बरम अदालत में चुनाव से संबंधित मामला नहीं हारे हैं। चुनाव से सबंधित जो मामला उन पर चल रहा है, उसका गृहमंत्री के तौर पर उनके कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी प्रधानमंत्री से मांग की है कि चिदम्बरम को तत्काल पद से हटाया जाए।

करना पड़ेगा मुकदमे का सामना

मद्रास हाईकोर्ट ने चिदंबरम के 2009 में शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को चुनौती देने वाली एआईएडीएमके नेता आर. एस. राजा कन्ननपन की याचिका को खारिज करने से गुरूवार को इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने करीब करीब सभी आधार पर चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा था कि कन्ननपन की याचिका वैध नहीं है। चिदंबरम के चुनाव को 29 आधार पर चुनौती दी गई थी। मुदैरी बैंच ने इनमें से सिर्फ 2 आधार को खारिज किया है। कन्नप्पन की याचिका खारिज करने संबंधी चिदंबरम की याचिका खारिज हो जाने पर केन्द्रीय गृह मंत्री को अब इस मामले में मुकदमे का सामने करना पडेगा।

चिदंबरम पर लगा था धांधली का आरोप

उल्लेखनीय है कि कन्नप्पन ने 25 जून 2009 को दायर अपनी याचिका में शिवगंगा सीट से चिदंबरम के चुनाव को रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपने चुनाव संबंधी एजेंटों के साथ मिलकर गलत तरीके अपनाए और वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। कन्नप्पन ने संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की फिर से गिनती कराने की भी अपील की थी।

3 हजार 354 वोट से हार गए थे कन्ननपन

राजा को तीन लाख 30 हजार 994 वोट मिले थे जबकि चिदंबरम को तीन लाख 34 हजार 348 वोट मिले थे। इस तरह राजा 3,354 वोट से हार गए थे। राजा का दावा है कि मतगणना के 11 वें,12 वें,13 वेे और 14 वें राउंड वे चिदंबरम से आगे थे लेकिन 15 वें राउंड में वे पिछड़ गए।

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

 
HAFTE KI BAAT © 2013-14. All Rights Reserved.
Top