जिला परिषद ही करेगी शिक्षकों की भर्ती 
जयपुर। 
हाईकोर्ट ने जिला परिषदों को तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिकृत मानते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इससे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्र व न्यायाधीश महेश भगवती की खण्डपीठ ने दीपेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य तथा महेन्द्र कुमार सोनवाल की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका पर महाघिवक्ता जी.एस. बापना ने कहा कि भर्ती के लिए नियम-कायदे तैयार करने का अघिकार राज्य सरकार के पास ही रहेगा। कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया। 
शहरों की भर्ती शिक्षा विभाग करेगा
शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्र के स्कूूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती शिक्षा विभाग ही करेगा

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