"आप कोर्ट में बैठे हैं किसी बार में नहीं"
नई दिल्ली।
"वोट के लिए नोट" मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक आरोपी की महज इसलिए खिंचाई की कि उसने सुनवाई के दौरान धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहन रखा था।विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने सोहैल हिंदुस्तानी की खिंचाई की, क्योंकि कार्यवाही में शामिल होने के लिए उन्होंने अदालत में सिर पर काला चश्मा लगाए हुए प्रवेश किया।
इस बीच अदालत ने मामले की सुनवाई सात जुलाई तक के लिए टाल दी। सुनवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उस याचिका पर होनी थी जिसमें अदालत से पुलिस को यह निर्देश देने की दरखास्त की गई है कि वह पता लगाए कि संसद में बांटे गए रूपए कहां से लाए गए। साथ ही मामले से सम्बंधित अन्य जानकारियां मांगी गई हैं।
उल्लेखनीय है कि यह मामला 22 जुलाई 2008 का है, जिस दिन कुछ भाजपा सांसदों ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार के विश्वासमत हासिल करने के दौरान लोकसभा में नोटों की गडि्डयां लहराई थीं और दावा किया था कि ये रूपए उन्हें सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए दिए गए।
इस मामले के आरोपियों में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व नेता अमर सिंह, सुधींद्र कुलकर्णी, सांसद अशोक अग्रवाल, भाजपा के पूर्व सांसद कुलस्तेऔर महाबीर सिंह भगोड़ा के अलावा अमर सिंह के पूर्व सहयोगी संजीव सक्सेना और भाजपा के कथित कार्यकर्ता सुहैल हिंदुस्तानी शामिल हैं।
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