शीला की याचिका पर कोर्ट आदेश टला 
नई दिल्ली। 
दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ सम्मन जारी करने की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की याचिका पर आदेश गुरूवार को चार जून तक के लिए टाल दिया।शीला के वकील महमूद प्राचा ने अपनी दलील गुरूवार को पूरी कर ली, जिसके बाद महानगर दंडाधिकारी सौम्य चौहान ने मामले पर आदेश चार जून तक के लिए टाल दिया।प्राचा ने अदालत को बताया कि गुप्ता ने न तो कानूनी नोटिस का जवाब दिया और न ही उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी, बल्कि वह उनके मुवक्किल के खिलाफ लगातार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। शीला ने गुप्ता के खिलाफ बुधवार को अपना बयान दर्ज कराया था और अदालत से अपील की थी कि वह गुप्ता को सम्मन जारी करे।शीला ने गुप्ता पर पिछले महीने हुए स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले होर्डिग में उनके खिलाफ "असभ्य" भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया कि उन्होंने निकाय चुनाव के बाद गुप्ता को नोटिस भेजे, लेकिन भाजपा नेता ने माफी नहीं मांगी।

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