चुली गाँव में प्रथम लीगल मित्र कानून क्लब’’ स्थापित 

बाड़मेर 
चुली गाँव में रतन सिंह भाटी द्वारा स्थापित लीगल मित्र कानून क्लब’’ में रविवार को आयोजित लीगल मित्र कार्यशाला में जानकारी देते हुए लीगल मित्र के बाडमेर के परियोजना अधिकारी विक्रम सिंह तारातरा ने बताया की देश में बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम होने के बावजूद आखातीज के अवसर पर हमारे समाज में बाल विवाहों का बहुतायत में आयोजन किये जाने की कुरुती व्याप्त है साथ ही उन्होंने बताया की राजस्थान में पुरुष स्त्री अनुपात में स्त्रीयों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है इसका प्रमुख कारण गर्भावस्ता के दौरान कन्या की पहचान कर गर्भपात कराना है इसकी रोकथाम के लिए लिंग पहेचान प्रतिषेद अधिनियम, 1994 लागु है किन्तु जनता में जगरूकता का आभाव है अगर जनता जागरूक होगी तो ही इन कानूनों की पालना सुनिश्चित की जा सकती है 
संस्था के सचिव रितेश शर्मा ने लोगो को कानून की जानकारी देते हुए बताया कि लोकतंत्र में अधिकार एवं कर्तव्य का महत्व एक समान है। उन्होने कहा कि लीगल मित्र का मुख्य उददेश्य लोगो में कानून के प्रति समझ पैदा करना एवं सरकारी नीतिओं के प्रति जागरूकता लाना है।’ जब लोग कानून के प्रति जागरूक रहेंगे तब वे निर्भीक एवं स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे। कार्यक्रम में संस्था के सचिव रितेश शर्मा’, प्रमुख प्रशिक्षक राजेंद्र मिश्रा’ मनोज मारू’ एवं हठे सिंह उपस्थित थे।

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