मकानों में दुकान पर हाईकोर्ट सख्त
जयपुर।
हाईकोर्ट ने मानसरोवर में मकानों में दुकान चलने पर सख्ती दिखाते हुए जयपुर नगर निगम से पूछा है कि इन दुकानों पर कार्रवाई के लिए उसकी योजना क्या है? और अब तक क्या कार्रवाई की? इस बारे में 30 अप्रेल तक कोर्ट को जानकारी दी जाए। न्यायालय ने मानसरोवर निवासी मनोहर लाल भारद्वाज की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।
याचिका में कहा गया था कि उसकी थडी मार्केट स्थित दुकान अगस्त 2011 में नगर निगम ने सीज कर दी। इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। आवासीय क्षेत्र में एक मंत्री का स्कू??ल चल रहा है। कई जगह बैंक व बड़ी संख्या में मकानों में दुकान चल रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल प्रार्थी की ही दुकान सीज की गई।
प्रार्थी ने अपनी दुकान के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र लगा रखा है, लेकिन नगर निगम ने उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। नगर निगम ने कहा कि हाईकोर्ट ने आवासीय क्षेत्र में दुकान बंद कराने का आदेश दे रखा है, इसलिए नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें