बाल विवाह में  शामिल होने वाले सभी अपराधी’’ 
सिणधरी में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीण व नर्सिग  स्टूडूडेंटेंट हुए शामिल 
बाडमेर।
बाल विवाह करना गैर कानूनी तो है ही साथ ही इसमें शामिल होना भी अपराध है। यदि बाल विवाह
के दौरान कोई भी व्यक्ति मौके पर मिलता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा और उसे न्यायिक अभिरक्षा 
में जाना होगा। ये जानकारी बुधवार को सिणधरी ब्लॉक की शिवकर पीएचसी पर आयोजित बाल विवाह जागरूकता अभियान के दौरान वक्ताओं ने ग्रामीणों व स्टूडेंट्स को दी। कार्यक्रम में आयुश अधिकारी डॉ अनिल 
झा, आईईसी समन्वयक विनोद बिनोई, आशा समन्वयक राकेश भाटी और डॉक्टर नंदा ताई ने बाल विवाह संबंधी विस्तृत जानकारी दी। काबिले गौर है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से चार दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत गुरूवार को सिणधरी ब्लॉक के ही पायला कलां में और शुक्रवार को चौहटन में कार्यक्रम होंगे। 
शिवकर पीएचसी पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए आयुश अधिकारी डॉ. झा ने कहा कि बाल विवाह से जहां नन्हेमासूम मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वहीं विवाह के बाद उसे शारीरिक असर भी नुकसान देय होता है। आईईसी समन्वयक बिनोई ने कहा कि यदि कार्यक्रम में मौजूद प्रत्येक स्टूडेंट्स, ग्रामीण महिलाएं और बच्चे बाल विवाह संबंधी जानकारी आमजन को दे ंतो निचत ही इस कुप्रथा पर अंकुा लगाया जाना संभव हो सकेगा। इसी तरह आा समन्वयक भाटी ने कहा कि जहां भी बाल विवाह होने की जानकारी मिले उसकी सूचना तुरंत प्रासन, पुलिस या पीएचसी पर दें ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम के दौरान सवी नर्सिंग स्कूल के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, जिनमें से छात्रा रूपा बेनीवाल, अंजू फुलवारिया ने विचार व्यक्त किए। 
इसी तरह जोबी कुरिया कोस, जगदीा चंद्र, सुरो कुमार व हनुमान प्रसाद तथा ग्रामीण महिला अकलादेवी ने बाल विवाह को लेकर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की।

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