सड़क पर नियम तोड़े तो होगी जेल
नई दिल्ली। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वलों की खैर नहीं। सरकार ने गुरूवार को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से अधिक कड़ाई से निपटा जाएगा।केबिनेट ने अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों का मतलब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से निपटना है। बार-बार उल्लंघन पर न केवल ऊंचा जुर्माना अदा करना होगा, बल्कि उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकेगा। इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पांच जहार रूपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार 500 रूपए जुर्माना लगेगा। बाद में इसी तरह के उल्लंघन पर जुर्माना राशि 5,000 रूपए तक होगी। इसी तरह रेड लाइट पार करने और सीट बेल्ट न बाधने या हेल्मेट का इस्तेमाल न करने पर 500 से 1,500 रूपए तक जुर्माना लगेगा।

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

 
HAFTE KI BAAT © 2013-14. All Rights Reserved.
Top