राज्यपालों की नियुक्ति के नियम बनाओ
मुम्बई। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक सार्वजनिक हित की याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति पर विस्तृत नियम बनाए।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता वीपी पाटिल के ंअनुसार, अनुच्छेद 157 के मौजूदा प्रावधान अस्पष्ट और भेदभावपूर्ण हैं। एक व्यक्ति संवैधानिक पद धारण करता है, इसे राजनीतिक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीयता वाले और कम से कम 35 साल के एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। जनहित याचिका का तर्क है कि इन मानदंडों से तो राज्यपाल पद के लिए आधे देश की जनसंख्या पात्र होगी। याचिका के मुताबिक, विस्तृत नियम न होने से मौजूदा प्रावधान मनमाने और गैर कानूनी हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।
मुम्बई। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक सार्वजनिक हित की याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति पर विस्तृत नियम बनाए।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता वीपी पाटिल के ंअनुसार, अनुच्छेद 157 के मौजूदा प्रावधान अस्पष्ट और भेदभावपूर्ण हैं। एक व्यक्ति संवैधानिक पद धारण करता है, इसे राजनीतिक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीयता वाले और कम से कम 35 साल के एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। जनहित याचिका का तर्क है कि इन मानदंडों से तो राज्यपाल पद के लिए आधे देश की जनसंख्या पात्र होगी। याचिका के मुताबिक, विस्तृत नियम न होने से मौजूदा प्रावधान मनमाने और गैर कानूनी हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।

0 comments:
एक टिप्पणी भेजें