मैरिड लाइफ 24 घंटे, तलाक 30 साल बाद
नई दिल्ली।। एक कपल की शादीशुदा लाइफ 24 घंटे से भीकम चली और अब शादी के 30 साल बाद तलाक पर हाईकोर्ट ने सोमवार को मुहर लगाई। निचली अदालत ने पति कीअर्जी पर 1996 में तलाक की डिक्री दी थी , जिसे महिला नेहाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने महिला की अर्जीखारिज करते हुए तलाक के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पति को छोड़कर पत्नी खुद गई थी और यहबात तलाक का आधार बनती है। हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणीकी कि ऐसा मामला देखने से लगता है कि कई लोग शादीशुदालाइफ को गंभीरता से नहीं लेते हैं।
राजन और लड़की छवि ( दोनों का बदला हुआ नाम ) की 30जून , 1982 को शादी हुई। शादी के बाद छवि अपने ससुरालगईं। अगले ही दिन एक जुलाई को वह मायके पैर फेरने गईं ,लेकिन लौट कर नहीं आईं। इसके बाद उक्त महिला के पतिराजन ने ससुराल जाकर अपनी पत्नी को लाने का प्रयासकिया , लेकिन छवि नहीं लौटी। इसी दौरान छवि ने अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। इस बीच छविके पैरंट्स से उसके पति को पता चला कि वह अपनी बहन के घर गई है।

इसके बाद राजन अपनी साली के घर गया। वहां उसे छवि मिली , लेकिन उसने राजन के साथ जाने से मना करदिया। इसके बाद राजन अपने घर आ गया। इसके करीब 5 साल बाद उसने साथ छोड़ने और क्रुएलिटी के ग्राउंडपर निचली अदालत में छवि से तलाक लेने की अर्जी दाखिल की और तलाक की याचिका में उक्त तथ्यों का खुलासाकिया। मामले की सुनवाई हुई और 1996 में उक्त दोनों ही ग्राउंड पर अदालत ने राजन के फेवर में तलाक की डिक्रीदे दी।

इस फैसले को छवि ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। छवि की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि उसके पति ने शादी केफौरन बाद ही स्कूटर आदि की मांग शुरू कर दी थी और उसने उसे प्रताड़ित किया था जिसके चलते वह ससुरालछोड़कर चली गई। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरह महिला अपने पति का घरछोड़कर गई , वह तलाक का ग्राउंड बनता है और इस तरह निचली अदालत का फैसला सही है।

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