ट्रेक्टर ट्रोलियों का बढेगा व्यवसायिक संचालन, अवैध संचालन पर लगेगी रोक
बाड़मेर।
परिवहन विभाग ने ट्रेक्टर ट्रोली के व्यवसायिक रजिस्टेªशन हेतु संशोधित नियम लागू किए है। पूर्व में ट्रेक्टर की किमत का 9 प्रतिशत टेªक्स लगता था तथा उस टेªक्स पर 10 प्रतिशत सरचार्ज था जबकि अब व्यवसायिक रूप से संचालन पर मात्र 1 प्रतिशत ही टैक्स व उस पर सरचार्ज लगेगा।
जिला परिवहन अधिकारी डी.डी. मेघानी ने बताया कि उक्त व्यवस्था से जिले में कृषि कार्य हेतु पंजिकृत ट्रेक्टर ट्रोली जो कि अब तक अवैध रूप से भवन निर्माण सामग्री बजरी, पत्थर आदि में संचालित हो रहे थे अथवा टेंकर के रूप में पानी की सप्लाई के व्यवसायिक कार्य में लगे हुए थे ये सभी टेªक्टर उक्तानुसार टैक्स जो करीब 5500 या 6000 होगा, जमा करवाकर व्यवसायिक रूप से पंजीकृत करवा सकते है।
उन्होने बताया कि जिले में कुल 18324 ट्रेक्टर कृषि कार्य हेतु पंजिकृत है इनमें करीब 2000 टेªक्टरों का संचालन व्यवसायिक कार्यो हेतु किया जा रहा है, इन टेªक्टर ट्रोली टैंकरों के विरूद्ध अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जाएगी। ट्रेक्टर ट्रौली मालिक स्वेच्छा से व्यवसायिक रूप से पंजीयन हेतु टैक्स जमा करवना चाहे तो जिला परिवहन कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर टैक्स जमा करवा सकते है लिए टेªक्टर मालिक को टेªक्टर की पंजीयन पुस्तिका साथ लानी होगी। सरकार के निर्देशानुसार 24 नवम्बर तक पुरानी करेन्सी 500 एवं 1000 रूपये के नोट भी स्वीकार किए जा रहे है। उन्होने बताया कि इसके अलावा परिवहन विभाग से संबंघित समस्त बकाया टैक्स, पैनेल्टी, फीस आदि 24 नवम्बर, 2016 तक जमा कराने पर पुरानी करेन्सी 500 एवं 1000 रूपये के नोट भी स्वीकार किए जाएगें।

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