पांच हजार एवं अधिक की राशि होगी ई-चालान से जमा 
बाड़मेर।
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त जयपुर के निर्देशानुसार सोमवार से पांच हजार अथवा इससे अधिक की समस्त जमाएं ई चालान अथवा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा होगी। 
जिला परिवहन अधिकारी डी.डी. मेघानी ने बताया कि वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार सरकारी राजस्व जमाएं ई ग्रास के माध्यम से करने की व्यवस्था लागू की गई है जिसका उदृेश्य जमाकर्ता को इलेक्ट्रोनिक चालान अथवा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी स्थान पर किसी भी समय राशि जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होने बताया कि परिवहन विभाग में वाहन स्वामियों, विक्रेताओं द्वारा ई चालान से जमा कराई जाने वाली राशि तीस हजार रूपये अथवा इससे अधिक की समस्त जमाएं ई चालान के माध्यम से जमा कराई जा रही है। अब सोमवार से पांच हजार रूपये अथवा इससे अधिक की समस्त जमाएं ई चालान के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा होगी।

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