बाड़मेर नो पार्किग जोन के लिए प्रारूप प्रकाशित 
बाड़मेर।
बाडमेर शहर में आम जनता की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जन हित में शहर में नो पार्किग जोन घोषित किये जाने से पूर्व प्रारूप का प्रकाशन किया जाकर आम जन से आपतियां आमन्त्रित की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने बताया कि बाडमेर शहर में चैहटन चैराहे से 150 मीटर की दूरी तक चारों तरफ नो पार्किग जोन, सिणधरी चैराहे से 150 मीटर की दूरी तक चारों तरफ नो पार्किग जोन, विवेकादन्द चैराहे से जिला कलक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार तक सडक के दोनों ओर हल्के व भारी चैपहिया वाहनों हेतु नो पार्किग जोन, विवेकानन्द चैराहे से रेल्वे स्टेशन से पहले ओवर ब्रिज की सीमा तक ओवर ब्रिज के दोनों ओर तथा अस्पताल के सामने ओवर ब्रिज के नीचे एम्बुलेन्स के अतिरिक्त समस्त प्रकार के वाहनों के लिए नो पार्किग जोन तथा रेल्वे स्टेशन से मिलिट्री पार्किग तक केवल आॅटो रिक्शा स्टेण्ड रहें एवं अन्य वाहनों हेतु नो पार्किग जोन व लक्ष्मी सिनेमा से मेला ग्राउण्ड तक दुपहिया वाहन निश्चित सीमा में पार्किग किए जाने एवं बडे वाहनों, चार पहिया वाहनों, हाथ ठेलों, आॅटो रिक्शा हेतु प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक नो पार्किग जोन घोषित किए जाने से पूर्व आपतियां आमन्त्रित की गई है। 
उन्होने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावित नो- पार्किग जोन के संबंध में यदि सर्व साधारण को कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन कारण सहित जिला कलक्टर के समक्ष कार्यालय समय में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते है। उन्होने बताया कि निर्धारित अवधि समाप्ति पर उपरोक्त स्थलों को राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8.1 के अन्तर्गत नो पार्किग जोन के रूप में अन्तिम रूप से घोषित कर अधिसूचित कर दिया जाएगा।

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