जयपुर।
राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर फरवरी माह में सम्पन्न होने वाले नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के स्थान पर दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का चिन्ह अंकित किये जाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि दिसम्बर, 2013 में सम्पन्न हुए विधानसभा आम चुनाव में मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह पूर्ण या अपूर्ण रूप से अभी तक अंकित होने के कारण यह निर्देश प्रदान किये गये हैं।

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