दूध में मिलावट करना पड़ेगा बहुत भारी 
नई दिल्ली। 
दूध में मिलावट करने वाले सावधान हो जाएं।दूध में मिलावट करने वाले लोगों को ताउम्र सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे मिलावटी दूध का उत्पादन और बिक्री करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान के लिए अपने-अपने कानून में आवश्यक संशोधन करें। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए के सिकरी कीखंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उस वक्त यह सलाह दी जब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सरकारों ने बताया कि उन्होंने मिलावटी दूध का उत्पादन और विपणन करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास के प्रावधान किए हैं। न्यायालय ने कहा कि मिलावटी दूध के उत्पादन और बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून में छह माह की अधिकतम सजा के प्रावधान नगण्य हैं। इन्हें बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाना चाहिए।
क्योंकि ऎसे दूध का सेवन खतरनाक होता है। उल्लेखनीय है कि 2011 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा संग्रहित दूध के नमूनों के मिलावटी होने की बात सामने आई थी।

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