प्रतापगढ़ पुलिस अधिकारियों ने जाना कोटपा अधिनियम को
प्रतापगढ़ 29 अक्टूबर। जिला पुलिस अधीक्षक यू.एन.चनवाल ने समस्त पुलिसथानाधिकारियेां को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिलेभर में तंबाकू व धूम्रपान उत्पादों की रोकथाम के लिए अभियान चलाकर इस पर रोक में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें।वे मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान राजस्थान वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन के द्वारा आयोजित तंबाकू नियंत्रण आमुखीकरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्त शिक्षण संस्थानों के नजदीक तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिये, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिये एवं तम्बाकू उत्पादों की अवयस्कों द्वारा एवं को बिक्री रोकने के लिये नियमानुसार 200 रुपये तक का चालान बना कर कार्यवाही करें। इस दिशा में जिले के सभी पुलिस थानों को चालान बुकें जारी कर दी गई हैं। इस दौरान उन्होने सभी से इसे छुड़ाने का संकल्प पत्र भी भरवाया।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पुलिसथानाधिकारी जिलेभर में तंबाकू व धूम्रपान को रोकने के लिए अधिक से अधिक संख्या में चालान काटे।इसके साथ ही जब जब अपने अधिकारी क्षेत्र में जाए तो आमजन को कोटपा कानून के बारे में बताए और कुछ संबधित सामग्री साथ ले जाए ताकि आमजन मे ंजागरुकता फैले इससे वे अपने बच्चों को इससे दूर रखेंगे और इसे रोकने में पुलिस का सहयेाग भी करेंगे।उन्होने सभी थानाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत कार्यवाही को सुनिश्चित कर प्रतिमाह की 5 तारीख तक जिला पुलिस मुख्यालय को सूचित करें , जिससे कि मासिक अपराध समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा कर ली जाए एवं समेकित सूचना मासिक स्तर पर पुलिस मुख्यालय जयपुर को भेजी जा सके।उन्होने पुलिस थानाधिकारियों से कहा कि देशभर में तंबाकू से 3000 लोग प्रतिदिन बेमौत मर जाते है। राज्य में करीब 50 हजार मौतें तंबाकू से हो रही है। इसमें भी 13 प्रतिशत महलिाएं तंबाकू का प्रयेाग यंहा पर वर्तमान में कर रही है। तंबाकू वर्तमान में व्याप्त अन्य बीमारियों का भी प्रमुख कारण है। टीबी,डायबटीज,रक्तचाप,कैंसर,हृदयघात व नपुसंकता जैसी बीमारियों का भी तंबाकू जन्मदाता है।
उन्होने बताया कि राज्य सरकार ने कोटपा अधिनियम के तहत तंबाकू व धूम्रपान नियंत्रण पर सकारात्मक पहल करते हुए,पुलिस विभाग की मासिक अपराध समीक्षा रिपोर्ट में इसे शामिल करवाया है।राज्य में तंबाकू की वर्तमान बिक्री व आय,शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पाद बेचना,सार्वजनिक स्थानों पर रोक,विज्ञापन पर रोक की जानकारी दी।
दूसरी तरफ जिले भर के 1536 प्राईमरी स्कूलों से सिर्फ 492 स्कूल ही नियमित रुप से रिपोर्टिंग कर रहे है।जिनमें से कोटपा की धारा 6 बी में 492 व धारा 4 मे 318 तथा माध्यमिक में कुल 205 स्कूल है,जिनमें से 166 स्कूल नियमित रुप से रिपोर्टिंग करते है तथा केाटपा की धारा 6बी व 4 के तहत भी अभी तक 166 स्कूल ही इसकी रिपोर्टिंग कर रहे है।
इस दौरान कार्यशाला में जिले के 15 पुलिसथानाधिकारी,राजस्थान वेालंटरी हैल्थ एशोसियेशन के विकास शर्मा,रविंद्र सिंह व प्रतिशक्षक शंातिलाल चौबीसा सहित अनेक पुलिस के अधिकारी इस दौरान उपस्थित थे।
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