मुम्बई ब्लास्ट के दोषी की जेल में मौत 

पुणे। 
मुम्बई में वर्ष 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी मोहम्मद फारूक मोहम्मद यूसुफ पवाले की मौत हो गई है। वह यरवदा केन्द्रीय कारागार में बंद था। 
पवाले को वर्ष 2006 में टाडा अदालत ने बम हमलों का दोषी ठहराया था और 12 मार्च 1993 को शिवसेना भवन के निकट एयर इंडिया भवन पर बम विस्फोटों में शामिल होने के लिए उसे मौत की सजा दी गई थी। इस विस्फोट में 24 लोग मारे गए थे। 
सुप्रीमकोर्ट ने इस वर्ष मार्च में उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। वह पुणे जेल में अपनी सजा काट रहा था। मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। जेल अधीक्षक योगेश देसाई के अनुसार पवाले ने 21 अगस्त को बीमार होने की शिकायत की थी जिसके बाद उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 
22 अगस्त को उसे सासून अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था और 31 अगस्त को उसे छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन बुधवार तडके वह गिर गया और उसे जेल अस्पताल ले जाया गया जहां उसे डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच पवाले के परिवार ने उसकी मौत के लिए यरवदा जेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है।

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