रामलीला के पोस्टर पर कोर्ट की रोक 
जयपुर। 
शहर की अधीनस्थ अदालत ने गोलियों की रासलीला, रामलीला फिल्म का विवादित अश्लील पोस्टर के जरिए प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही, कहा कि जिन पक्षकारों को नोटिस तामील नहीं हुआ है, उन्हें ई-मेल या स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस तामील कराया जाए। 
जयपुर शहर पश्चिम के मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने एक परिवाद पर यह कार्यवाही की। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के निर्माता व निर्माणकर्ता कम्पनी, निर्देशक, नायक रणवीर सिंह व नायिका दीपिका पादुकोण को नोटिस तामील नहीं हो पाए हैं, उन्हें सुने बिना फिल्म के प्रचार के सम्बन्ध में आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं। 
लेकिन परिवाद के साथ पेश पोस्टर से अश्लीलता का अहसास होता है। इसलिए जवाब पेश होने व तामील होने तक पोस्टर के जरिए प्रचार-प्रसार न करें।

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