भिखारी कहने पर राहुल के खिलाफ समन 
चंडीगढ़। 
चंडीगढ़ की एक अदालत ने 21 माह पुराने एक मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मंगलवार को समन जारी किया और 19 सितंबर से पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
राहुल पर कथित रूप से एक क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। राहुल को यह समन हाथों-हाथ सुपुर्द किया जाएगा। इससे पहले भी कोर्ट से राहुल के खिलाफ आठ बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन कोई भी समन राहुल तक नहीं पहुंच सका है।
यह था मामला :
वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद ठाकुर ने वष्ाü 2011 में राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में दिए गए एक चुनावी भाषण के खिलाफ मामला दायर किया था। राहुल ने कथित तौर पर अपने भाषण में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोगों को अन्य राज्यों में जाकर काम करने एवं भीख मांगने वाला बताया था।
राहुल ने 14 नवंबर, 2011 को उप्र में इलाहाबाद के समीप फूलपुर में एक चुनावी भाषण के दौरान उप्र एवं बिहार के लोगों से पूछा था कि आखिर कब तक वे महाराष्ट्र में जाकर भीख मांगते रहेंगे या पंजाब में जाकर मजदूरी करते रहेंगे। ठाकुर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल ने इन राज्यों में काम करने वाले उप्र एवं बिहार के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

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