कानून से बड़े नेता! अब सजायाफ्ता लड़ सकेंगे चुनाव
नई दिल्ली/
कोर्ट से सजा प्राप्त हुए सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार मंगलवार को एक अध्यादेश ला सकती है। पिछले दिनों कांग्रेसी नेता राशिद मसूद को एक मामले में दोषी पाया गया था जिस पर 1 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी है इसी तरह 30 तारीख को लालु प्रसाद यादव के मामले में फैसला आना है अगर यह अध्यादेश नही आया तो इन नेताओं को तुरन्त प्रभाव से अपना पद छोडना पड़ सकता है।
गौरतलब है की दागी सांसदों और नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट ने झटका लेते हुए कहा था की अगर सांसदों और विधायकों किसी आपराधिक मामले पर दोषी करार दिए जाने पर दो साल से अधिक की सजा हुई तो ऎसे में उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी।
कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा था कि सांसद या विधायक के सजा पूरी कर लेने के बाद भी 6 साल तक चुनाव लडने के अयोग्य माने जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलो में दोषी ठहराए जाने के बावजूद सांसदों और विधायकों सरक्षण देने वाले कानूनी प्रावधान को रद्द कर दिया था हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि यह फैसला भावी मामलों मे ही लागू होगा।

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