एक स्थान पर 3 साल पूरे तो तबादला
जयपुर।
आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश जारी किए हैं कि चुनावी कार्यो जुड़ने वाले उन अधिकारियों के तबादले अन्य जिलों में कर दिए जाएं जिन्हें एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक हो चुके हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर),रिटर्निंग अधिकारी,सहायक रिटर्निंग अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलेक्टर,उप खण्ड अधिकारी,सहायक कलेक्टर,तहसीलदार,विकास अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी जिनको चुनाव कार्य में नियुक्त किया जाना है को इन निर्देशों की परिधि में शामिल किया गया है।
पुलिस व आबाकरी अधिकारी भी शामिल
उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों में रेंज पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस कमिश्नर,अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर,पुलिस उप आयुक्त,सहायक पुलिस आयुक्त,राज्य सशस्त्र बल के कमाण्डेंट,जिला पुलिस अधीक्षक,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,पुलिस उप अधीक्षक,पुलिस निरीक्षक या उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी जो चुनाव के समय जिले में पुलिस बल तैनातगी में रहेंगे,उन्हें भी इस दायरे में शामिल किया है। इनके अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी को भी इस परिधि में शामिल किया गया है।
गणना 31 दिसम्बर,2013 के आधार पर
जैन ने बताया कि 4 वर्ष की अवधि के दौरान 3 वर्ष तक एक ही स्थान अथवा गृह जिले में पदस्थापित रहे अधिकारियों के पदस्थापन अवधि की गणना 31 दिसम्बर,2013 के आधार पर की जाएगी।
निर्वाचन अधिकारियों के तबादलों पर रोक
उन्होंने बताया कि राज्य में 2 जुलाई,2013 से 26 अगस्त,2013 तक मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्घारित किया गया है,इसलिए इस अवधि के दौरान सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों,उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अतिरिक्त जिला कलक्टर),निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक रहेगी।
20 जून तक नए पद पर ज्वॉइनिंग
जैन ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना की कार्यवाही इस प्रकार किए जाने के निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी 20 जून,2013 से पूर्व अपने नवीन पद पर आवश्यक रूप से उपस्थिति दे सकें। शेष अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन 31 जुलाई,2013 से पूर्व करने के निर्देश दिए गए हैं।
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