राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त राजीव गांधी सेवा केन्द्रों एवं संबंधित कार्यालयों की दीवारों पर 14 प्रारूपों में सूचनाओं का अंकन कराने को पाबंद किया गया है। 
बाड़मेर, 18 अप्रैल। 
ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों एवं संबंधित कार्यालयों की दीवारों पर 14 प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। पारदिशर्ता को ब़ावा देने एवं आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने इनसे संबंधित सूचनाएं अंकित करनाने के निर्देश दिए है। 
जिला परिशद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त राजीव गांधी सेवा केन्द्रों एवं संबंधित कार्यालय की दीवारों पर 14 प्रारूपों में सूचनाएं अंकित कराई जाएगी। इसके तहत मुख्यमंत्री बीपीएल आवास/इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची, महात्मा गांधी नरेगा के संबंधित वित्तीय वशर के कार्यों की सूची, कार्यों पर सामग्री व्यय का विवरण, जोब कार्डों का विवरण, आंगनवाड़ी केन्द्र पर संबंधित वित्तीय वशर के के लाभांवितों का विवरण, केन्द्र पर लाभांवितों की उपस्थिति, केन्द्र पर गर्भवती धात्री को दिए गए पोशाहार का विवरण, राशन की दुकान पर संबंधित वित्तीय वशर के वितरण का विवरण, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लाभांवितों का विवरण, संबंधित वित्तीय वशर में जननी सुरक्षा योजना के लाभांवितों का विवरण तथा अन्य योजनाओं यथा पालनहार, पन्नाधाय,साईकिल वितरण, छात्रवृत्ति, कृशि विभाग सहायता, मनरेगा व्यक्तिगत लाभ, पंचायत द्वारा निःशुल्क पट्टा वितरण एवं अन्य विभागों के लाभार्थियों की सूची का उसी ग्राम में यथास्थान दीवार पर अंकन कराना होगा। इन सूचनाओं को हर वशर अप्रेल माह में अपडेट भी कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

ग्राम पंचायतों में स्थापित होंगे लोक सुनवाई केन्द्रः राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत बाड़मेर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में निर्मित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र’ स्थापित कर काउंटर स्थापित किया जाएगा। इन केन्द्रों पर निर्धारित प्रारूप में अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट लगाया जाएगा तथा ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक सभी प्रकार के परिवाद प्राप्त करेगा। उन्होंने बताया कि रोजगार सहायक किसी भी प्रकार के परिवाद, शिकायत अथवा आवेदन पत्र प्राप्त करने से इंकार नहंीं करेगा। इसके लिए उनको पाबंद किया जाएगा। 

सुबह 10 से 12 बजे तक दे सकेंगे परिवादः 20 अप्रेल से लागू होने वाले इस अधिनियम के तहत लोक सुनवाई सहायता केन्द्र पर प्रत्येक राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 10 से 12 बजे तक परिवाद प्राप्त किए जाएंगे। इसके तहत कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप अथवा सादे कागज पर परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा। 

परिवादी को मिलेगी लाल रसीदः लोक सुनवाई केन्द्र पर परिवाद को प्राप्त कर एक विशिश्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अंकित करते हुए परिवादी को मुद्रित रसीद प्रदान की जाएगी,जिस पर परिवाद को सुनने की तिथि, सुनने वाले अधिकारी का पदनाम एवं स्थान अंकित किया जाएगा। तीन प्रतियों वाली इस रसीद बुक में लाल प्रति परिवादी को, पीली प्रति संबंधित विभाग को तथा सफेद प्रति लोक सुनवाई सहायता केन्द्र पर रहेगी। परिवाद प्राप्त करते ही उस पर एक मुहर लगाई जाएगी ,जिसमें विशिश्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अंकित की जाएगी। 

त्रिस्तरीय होगी सुनवाई: प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12 से अपराह्न 3 बजे तक त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत, उपखण्ड/तहसील तथा जिला स्तर) सुनवाई होगी और इसमें समस्त लोक सुनवाई अधिकारियों को उपस्थित होना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव, उपखण्ड/तहसील स्तर के लिए उपखण्ड अधिकारी तथा जिला स्तर के लिए कलक्टर नोडल अधिकारी होंगे। 

संबंधित विभागों को अंतरित होंगे परिवादः ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त परिवादों में से पंचायत स्तर के परिवादों को संबंधित विभागों को आगामी कार्य दिवस को तथा उपखण्ड एवं तहसील स्तर के परिवादों को आगामी सोमवार को पंचायत समिति में भेजे जाएंगे। पंचायत समिति स्तर के परिवादों के लिए नोडल अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संबंधित विभागों को परिवादों के बारे में सूचित करेंगे। पंचायत समिति स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12 से अपराह्न 3 बजे तक जन सुनवाई की जाएगी। इसमें लिए निर्णय से परिवादी को अवगत कराया जाएगा।

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