नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित हुए 12 गांवों के संबंध में रिकार्ड तत्काल पेश करे जिला कलक्टर 

नगर विकास न्यास के क्रियाशील होने से इन गांवों का होगा तेजी से विकास न्यास अध्यक्ष तवंर 
जैसलमेर, 18 अप्रैल/ जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने नगर विकास न्यास को नगरीय सीमा के आस पास स्थित जो 12 गांव हस्तान्तरित हुए है उससे संबंधित रिकार्ड पटवारी एवं ग्राम सेवक तत्काल नगर विकास न्यास के अधिकारियों को उपलब्ध कराए। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति जैसलमेर को निर्देश दिए कि न्यास को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के संबंध में जो डेट लाईन तय की गई है उसके अनुरूप पटवारियों एवं ग्राम सेवको को पाबन्द करके उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे ताकि मास्टर प्लॉन में इन गांवों के विकास को सुव्यवस्थित ंग से करवाया जा सके। 
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नगर विकास न्यास को राजस्व रिकॉर्ड हस्तान्तरण के संबंध में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में नगर विकास न्यास के अध्यक्ष उम्मेद सिंह तवंर, अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका, मुख्यकार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंह उज्जवल, न्यास के सचिव आर.डी. बारहठ, उपखण्ड अधिकारी अशोक चौधरी, विकास अधिकारी जैसलमेर जयमल सिंह इंदलिया के साथ ही न्यास को हस्तान्तरित 12 गांवों से संबंधित पटवारी, ग्राम सेवक एवं न्यास के अधिकारी उपस्थित थे। 
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने 12 गांवों से संबंधित पटवारियों एवं ग्राम सेवको को निर्देश दिए कि वे तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित कर न्यास के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर न्यास को भूमि हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करे। उन्होंने पटवारियों को न्यास को जमाबन्दी की छाया प्रति तथा ग्राम सेवको को इन गांवों में जारी किए गए आवसीय पट्टो से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड की छाया प्रति 25 अप्रैल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित को निर्देश दिए कि वे न्यास को हर समय सहयोग करेगे ताकि न्यास की गतिविधियों से इन गांवों का भी विकास हो। 
जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिए कि जैसलमेर से रामग जाने वाली सडक मार्ग पर न्यास को भूमि आबंटित की गई है उसका मौके पर भूमि का सत्यापन कर तरमीम करके भूमि का सीमाकंन कर उन्हे हस्तान्तरित करे। उन्होंने मास्टर प्लॉन के संबंध में इन गांवों के सरपंचों एवं ग्रामदानी अध्यक्षों से भी सुझाव प्राप्त करने पर जोर दिया। 
नगर विकास न्यास के अध्यक्ष उम्मेद सिंह तवंर ने कहा कि नगरीय सीमा के आसपास के 12 गांव जैसलमेर, किशनघाट, अमरसागर, मूलसागर, बडाबाग, जीयाई, सौरो की ाणी, दरबारी का गांव, सडिया, मोकलात, थईयात एवं हमीरा गांव जो न्यास की पेरा फेरी में आगे है उनके राजस्व रिकॉर्ड न्यास को उपलब्ध होने से ही न्यास की विकास कीै गतिविधियां सम्पादित की जा सकती है। उन्होंने इन गांवों की राजकीय भूमि से संबंधित समस्त रिकार्ड शीघ्र ही न्यास को उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने न्यास कार्यालय के लिए जो भूमि आबंटित की गई है उसकी तरमीम कर वास्तविक स्थिति पेश करने पर भी बल दिया ताकि भवन का शिलान्यास शीघ्र ही करवाया जा सके। 
न्यास के अध्यक्ष उम्मेद सिंह तवंर ने कहा कि राजस्व एवं पंचायती राज के सहयोग से ही न्यास अपनी गतिविधियों को आगे बा सकेगा। इसलिए इन विभागों से जुडे पटवारी एवं ग्राम सेवक राजस्व रिकार्ड एवं अन्य लठा ट्रेस नक्शा व आवासीय पट्टो से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में भरपूर सहयोग दे। 
अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका ने 90 ए की की जाने वाली प्रक्रिया मे मौके की स्थिति पर राजस्व नक्शे को अध्यारोपण करवाने के पश्चात पटवारी सत्यापित करे ताकि न्यास आगे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सके। न्यास के सचिव आर.डी. बारहठ ने बैठक में एजेण्डेवार बिन्दुओ को रखा एवं जिला प्रशासन से पूरा सहयोग देने की अपेक्षा की। 


सुनवाई अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जिला अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन 

जिले में शनिवार से लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो का संचालन प्रारम्भ, अधिकारी समय पर करे सुनवाई 
जैसलमेर, 18 अप्रैल/ राज्य सरकार द्वारा आम जन को सुनवाई का अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 को 1 अगस्त से लागू किया गया है। इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजीव गांधी सेवा केन्द्रो पर 20 अप्रैल, शनिवार से एकल खिडकी एवं लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो की स्थापना का शुभारम्भ किया जाकर इसके माध्यम से आम जन के परिवार/शिकायत एवं आवेदन पत्रा प्राप्त किये जायेगे। 
अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका की अध्यक्षता में जनसुनवाई अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए गुरूवार को डीआरडीए सभागार में जिला अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को पाबन्द करे की लोक सुनवाई केन्द्रो पर जो प्रार्थना पत्रा उनके विभाग से संबंधित प्राप्त होते है उसमें समय पर सुनवाई करके परिवादी को लाभ पहुचाना है। प्रशिक्षण में मुख्यकार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंह उज्जवल, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एफ.आर सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामसिंह, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर अशोक चौधरी, फतेहग ओमप्रकाश, कोषाधिकारी श्रीमती रश्मि बिस्सा के साथ ही जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। 
प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो के संचालन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करने एवं यह भी हिदायत दे कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्राों में त्वरित गति से कार्यवाही करे। उन्होंने 20 अप्रैल से प्रारम्भ हो रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन महाभियान के बारें में भी विस्तार से जानकारी दी एवं सहयोग करने के निर्देश दिए। 
प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति थिरपालदास वैष्णव एवं बराईदीन सांवरा ने पांवर प्रजेन्टेशन के माध्यम से राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जिला अधिकारियों को विस्तार से जानकारी प्रदान की। 

पेंशन से पात्रा एक भी व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने से वंचत नही रहे जिला कलक्टर त्यागी 

जैसलमेर में ग्राम सेवको एवं रोजगार सहायको के एक दिवसीय प्रशिक्षण में दिए निर्देश 

राजीव गांधी सेवा केन्द्रो पर शनिवार से प्रारम्भ हो लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो का संचालन 
जैसलमेर, 18 अप्रैल/ जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने ग्राम सेवको एवं रोजगार सहायको को निर्देश दिए कि राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम के प्रभावी ंग से क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजीव गांधी सेवा केन्द्रो पर शनिवार, 20 अप्रैल से एकल खिडकी एवं लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो का शुभारम्भ कर दे। उन्होंने निदेर्श दिए कि इन सहायता केन्द्रो के संचालन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए है उसी के अनुरूप ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम सेवक आम जन की शिकायते एवं परिवाद प्राप्त करेंगे एवं निर्धारित समयानुसार संबंधित अधिकारी को पेश करेगे। 
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने गुरूवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित लोक सुनवाई सहायतों केन्द्रो के संचालन के संबंध में ग्राम सेवको एवं ग्राम रोजगार सहायकों के एक दिवसीय प्रशिक्षण में यह निर्देश दिए। प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका, मुख्यकार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंह उज्जवल, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर अशोक चौधरी, फतेहग ओमप्रकाश, सहायक निदेशक हिम्मत सिंह कविया के साथ ही ग्राम सेवक एवं रोजगार सहायक उपस्थित थे। 
जिला कलक्टर ने रोजगार सहायको को निर्देश दिए कि वे लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो पर प्रत्येक राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त विभागों से संबंधित परिवाद एवं आवेदन पत्रा प्राप्त करेंगे। वे इन आवेदन पत्राों से संबंधित प्राप्ति रशीद भी परिवादी को प्रदान करेंगे। उन्होंने इस कार्य को पूर्ण गम्भीरता एवं जिम्मेदारी के साथ करने की कडी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। 
जिला कलक्टर त्यागी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में सामाजिक सुरक्षा, राज्य पेंशन के नये नियमों के तहत 20 अप्रैल से 23 मई तक की अवधि में पेंशन महाभियान का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम सेवको को निर्देश दिए कि इस महाभियान के दौरान पेशांन का पात्रा कोई भी व्यक्ति पेंशन सुविधा प्राप्त करने से वंचित नही रहे। उन्होंने इसके लिए अभी से ही ग्राम सेवको को पात्रा लोगो को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए एवं कहा कि इसके संबंध में और अधिक जानकारी की जरूरत हो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक से जानकारी प्राप्त कर ले। 
अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका ने प्रशिक्षण में ग्राम सेवको एवं रोजगार सहायको को एकल खिडकी एवं लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो की स्थापना किये जाने की प्रक्रिया एवं प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी वही उन्होंने प्राप्त किये जाने वाले आवेदन पत्राों/परिवादों के संबंध में जो पावती रसीद तीन प्रतियों में होगी उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप इनका रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव गांधी सेवा केन्द्रो पर 20 अप्रैल से लोक सुनवाई सहायक केन्द्र का एक काउण्टर स्थापित करने के निर्देश दिए। 
उन्होंने बताया कि लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो पर प्राप्ति रशीद बुक संबंधित विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी उस पर विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या मुद्रित होगी। यह प्राप्ति रशीद तीन प्रतियों में मुद्रित होंगी जिसमें लाल रंग की प्रति परिवादी/आवेदक के लिए, पीले रंग की प्रति संबंधित विभाग/कार्यालय के लिये तथा सफेद प्रति लोक सुनवाई सहायता केन्द्र कार्यालय के लिए होगी। 
सहायक निदेशक हिम्मत सिंह कविया ने प्रशिक्षण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन महाभियान के संबंध में लगाए जाने वाले शिविरों के बारे में विस्तार से ग्राम सेवको को जानकारी दी वही नये पेंशन नियमो के प्रावधानों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने ग्राम सेवको से कहा कि वे उनके ग्राम पंचायत क्षेत्रा में नये नियमों के तहत जो भी व्यक्ति पेंशन के पात्रा हो उनके आवेदन पत्रा तैयार करवाकर विकास अधिकारी से पेंशन स्वीकृति प्रदान कराए। 
प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति थिरपालदास वैष्णव एवं बराईदीन सांवरा ने पांवर प्रजेन्टेशन के माध्यम से ग्राम सेवको एवं रोजगार सहायको को लोक सुनवाई सहायता केन्द्रो द्वारा किये जाने वाले कार्यो एवं प्रावधानों व प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

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