सरकार देगी गैंग रेप का मुआवजा 
अहमदाबाद। 
सामूहिक बलात्कार के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए सरकार को उसे मुआवजे के तौर पर 5 लाख रूपए देने का आदेश दिया है। यह पीडिता नरोडा पाटिया दंगा प्रकरण दंगों के दौरान गैंग रेप की शिकार हुई थी, जो दंगों में इकलौती बची पीडित महिला है। मामले की सुनवाई करते हुए एक त्वरित अदालत ने अब उसे पांच लाख रूपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने माना कि दंगों की चश्मदीद व पीडिता सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई है। जो एक महिला के खिलाफ गंभीर अपराध है। कोर्ट ने राज्य महिला आयोग, सामाजिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य में बलात्कार पीडिताओं के लिए गठित बोर्ड को इस मामले को देखते हुए मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा गुजरात सरकार को जल्द से जल्द देना होगा।

29 आरोपियों को निर्दोष छोड़े जाने को देंगे चुनौती

उधर, दंगा पीडितों के वकील शमशादखान पठान ने कहा कि वे सजा के ऎलान से खुश हैं। साथ ही 29 आरोपियों को सबूत के अभाव में निर्दोष छोड़े जाने के अदालत के फैसले को वे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

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